November 22, 2024

पहलू खान के खिलाफ FIR रद्द करने का आदेश

0

जयपुर

   राजस्थान हाई कोर्ट ने मॉब लिंचिंग का शिकार हुए पहलू खान और उनके बेटों के खिलाफ गो तस्करी से संबंधित दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है. पहलू खान और उनके बेटों की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस ने मॉब लिंचिंग के आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के साथ-साथ पहलू खान और उनके बेटों पर भी गो तस्करी के मामले में केस दर्ज किया था. 2017 में भीड़ ने पहलू खान की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी.

इससे पहले अलवर की जिला अदालत ने मामले में सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया था, जिसके बाद राजस्थान सरकार की काफी फजीहत हुई थी. हालांकि बाद में राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट में अपील दायर की.

इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद सामने आए और विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का ऐलान किया. एसआईटी ने सितंबर में गहलोत सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी थी,. जिसमें एसआईटी ने जांच में खामियों की बात मानी थी. साथ ही एसआईटी ने जांच अधिकारी की लापरवाही सबसे ज्यादा होने की बात कही थी.

सीएम गहलोत ने वसुंधरा सरकार को ठहराया था जिम्मेदार

इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहलू खान मामले की जांच में खामियों के लिए वसुंधरा राजे सरकार को जिम्मेदार ठहराया था. साथ ही कहा था कि उनकी सरकार ने मामले की फिर से जांच के लिए एसआईटी गठित की. गहलोत ने कहा कि बीजेपी सरकार ने पहलू खान मामले में चार जांच अधिकारी बदले थे. गहलोत ने कहा कि हम भीड़ हिंसा के खिलाफ राजस्थान में एक कानून लाए हैं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *