सभा, जुलूस,में लाऊडस्पीकर के लिए अनुमति लेना अनिवार्य
रायपुर । विधानसभा चुनाव की आचारण संहिता में चुनाव के दौरान सभा, जुलूस, रैलियों व ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लिए राजनीतिक पार्टियों और प्रत्याशियों को अनुमति लेना अनिवार्य है। कलेक्टर डॉ. बसवराजु एस. ने इसके लिए जिले के सभी रिटर्निंग अधिकारियों को अधिकृत किया है और अनुमति के लिए आवेदन आयोजन के कम से कम 24 घण्टे पहले कलेक्टोरेट के कक्ष क्रमांक 17 में जमा किए जा सकेंगे।
निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देशिका के अनुसार इस संबंध में राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों को स्थानीय पुलिस अधिकारियों को भी समय के पूर्व सूचना देनी चाहिए ताकि उनकी ओर से यातायात को नियंत्रित करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा सके। राजनीतिक पार्टियों और प्रत्याशियों को जहां सभा करना हो वहां यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए वहां कोई निषेध तो लागू नहीं है। सभा में उपयोग किए जाने वाले लाऊडस्पीकर के लिए इसकी अनुमति लेना चाहिए। सभा के आयोजकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे सभा में विध्न डालने वाले या अव्यवस्था फैलाने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए स्वयं कार्रवाई करने के बदले ड्यूटी पर तैनात पुलिस की सहायता करना चाहिए।
जुलूस का आयोजन करने वाले राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों को पहले से ही यह तय कर लेना चाहिए की जुलूस किस समय और स्थान से किस मार्ग से जाएगा और किस स्थान पर समाप्त होगा। कार्यक्रम में कोई फेरबदल नहीं करना चाहिए। आयोजकों को जुलूस के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को इसकी अग्रिम सूचना देना चाहिए ताकि वे आवश्यक व्यवस्था कर सकें। जुलूस के संबंध में आयोजकों को ऐसे इंतजाम करना चाहिए की यातायात में कोई रुकावट या बाधा उत्पन्न न हो। यदि जुलूस बहुत लंबा हो तो उसे उपयुक्त लंबाई वाले टुकड़ों में में संगठित किया जाना चाहिए ताकि चौराहों पर रुके हुए यातायात को समय समय पर रास्ता दिया जा सके और यातायात के जमाव से बचा जा सके। जुलूस की व्यवस्था सड़क के दाई ओर रखा जाना चाहिए और ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देश और सलाह का कड़ाई के साथ पालन किया जाना चाहिए।