गुरुग्राम-फरीदाबाद में 3 बजे तक खुलेंगे मयखाने
चंडीगढ़
शराब के शौकीनों को अब हरियाणा में अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। हरियाणा में जहां अंग्रेजी और देसी शराब महंगी होने जा रही है वहीं बियर पांच रुपये तक सस्ती हो जाएगी। देसी शराब 3 रुपये प्रति बोतल तक महंगी हो सकती है। इसके साथ ही गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला में अब रात 1 बजे तक शराब के बार खुल सकेंगे। यही नहीं इन तीनों जिलों में 10 लाख रुपये प्रति घंटे की अतिरिक्त लाइसेंस फीस भरकर बार दो और घंटे ज्यादा यानी 3 बजे तक खुल सकेंगे।इसके अलावा थ्री स्टार सरीखी सुविधाओं वाले और जिला मुख्यालयों के बाहर होटलों में भी बार चलाने की इजाजत मिल गई है। नई नीति 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी।
यह प्रावधान हरियाणा की नई आबकारी नीति 2020-21 में किए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहरलाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस नीति पर मुहर लगा दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बतौर आबकारी और कराधान मंत्री के तौर पर जानकारी देते हुए नई आबकारी नीति के प्रमुख पहलुओं का खुलासा किया।
होटलों के लिए यह हुए प्रावधान
नई नीति में बार की लाइसेंस फीस को भी तर्कसंगत बनाते हुए फाइव स्टार होटलों में एल-4 व एल-5 की लाइसेंस फीस 45 लाख रुपये से घटाकर 25 लाख रुपये सालाना कर दी गई है जबकि फोर स्टार होटलों में बार की लाइसेंस फीस 38 लाख रुपये से घटाकर 22.5 लाख रुपए सालाना होगी। थ्री स्टार होटलों में बार की लाइसेंस फीस गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोडक़र, प्रदेश में 20 लाख रुपये से घटाकर 15 लाख रुपये की गई है। गुरुग्राम में यह फीस 20 लाख रुपये जबकि फरीदाबाद में 17 लाख रुपये होगी। रेस्तरां (नॉन स्टार रेटिड) में बार की लाइसेंस फीस गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोडक़र, 12 लाख रुपये से घटाकर 10 लाख रुपये की गई है।
रात 3 बजे तक खुलेंगे बार
गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला में बार अब रात 1 बजे तक खुल सकेंगे। इन तीनों जिलों में यह समय 10 लाख रुपये प्रति घंटे की अतिरिक्त लाइसेंस फीस भरकर 2 घंटे के लिए और बार खोले जा सकेंगे। थ्री स्टार के समान सुविधाओं वाले और जिला मुख्यालयों के बाहर स्थापित होटलों में भी बार चलाने की अनुमति होगी।
प्राइवेट पार्टी में शराब परोसना होगा महंगा
समारोह और पार्टियों में शराब परोसने के लिए एक दिन के अस्थाई लाइसेंस के लिए फार्म एल-12ए को ऑनलाइन किया जाएगा। समारोह-पार्टियां आयोजित करने वालो को खुद को विभाग में रजिस्टर करवाना होगा। वाणिज्यिक स्थलों में एल-12ए की लाइसेंस फीस 7500 रुपये तय की गई है। इसके अलावा निजी स्थलों पर शराब परोसने के लिए व्यक्ति को लाइसेंस के लिए अब 500 रुपये के बजाए 1000 रुपये की फीस देनी होगी।