दिल्ली हाईकोर्ट से कन्हैया कुमार को राहत, अब नहीं देना होगा जुर्माना

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नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र अध्यक्ष कन्हैया कुमार को आज थोड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कन्हैया के खिलाफ जेएनयू प्राधिकार द्वारा लगाए जुर्माने को रद्द कर दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत विरोधी कथित नारेबाजी की एक घटना के सिलसिले में जेएनयू के अपीलीय प्राधिकार द्वारा विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र कन्हैया कुमार के खिलाफ लगाए जुर्माने के आदेश को शुक्रवार को निरस्त कर दिया.

हाईकोर्ट ने कहा कि जेएनयू कार्यालय का आदेश अनगिनत बिंदुओं पर टिकने योग्य नहीं है. जिसके बाद विश्वविद्यालय के वकील ने दलील दी कि वह इस फैसले को वापस ले रहे हैं.

अदालत ने यह विषय अपीलीय प्राधिकार को सौंपते हुए उसे नये सिरे से कानून के मुताबिक कार्यवाही शुरू करने को कहा. गौरतलब है कि 2016 में इस घटना के तहत एक कार्यक्रम में कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाए गए थे. जिसके बाद जेएनयू प्रशासन ने कुमार को अनुशासनहीनता दोषी ठहराया था और उन पर 10 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया था.

प्रशासन के फैसले के बाद कुमार ने मुख्य प्रॉक्टर के जरिए जारी किए गए इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देते हुए रद्द करने की मांग की थी.

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