वाणिज्यिक कर मंत्री श्री अग्रवाल की अध्यक्षता में तिमाही समीक्षा बैठक आयोजित
जी.एस.टी अधिनियम के तहत बकायादारों से वसूली में सख्ती बरतने के निर्देश
रायपुर ,वाणिज्यिक कर मंत्री श्री अमर अग्रवाल की अध्यक्षता में आज यहां वित्तीय वर्ष 2018-19 की प्रथम तिमाही की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। श्री अग्रवाल ने बैठक में एक अप्रैल 2018 से 30 जून 2018 की स्थिति में राजस्व संग्रहण और बकाया राजस्व वसूली की विस्तार से समीक्षा की। श्री अग्रवाल ने जी.एस.टी अधिनियम के तहत राजस्व संग्रहण की समीक्षा के दौरान बकायादारों से सख्ती से वसूली की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने ई-वे बिल के तहत वाहनों की जांच की भी जानकारी बैठक में ली। श्री अग्रवाल ने जीएसटी अधिनियम के तहत संक्षिप्त विवरण पत्र (थ्री-बी) फाईल की प्रगति की समीक्षा भी की और माह अप्रैल में 68 प्रतिशत तथा माह मई में 63 प्रतिशत फाईल होने पर असंतोष व्यक्त किया। बैठक में राज्य कर आयुक्त श्रीमती संगीता पी. सहित अन्य वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कम्प्यूटर आधारित प्रस्तुतिकरण के माध्यम से एक अप्रैल 2018 से 30 जून 2018 तक राजस्व वसूली तथा बकाया राशि के विरूद्ध वसूली की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि ई-वे बिल की लगातार जांच की जा रही है। इसके तहत अनियमितता पाए जाने पर अप्रैल 2018 में 64, मई 2018 में 61 तथा जून 2018 में 56 अर्थात कुल 181 वाहनों से दो करोड़ 97 लाख रूपए के टैक्स और पेनाल्टी की वसूली की गई। अधिकारियों द्वारा जीएसटी अधिनियम के तहत थ्री-बी फाइल करने की कार्रवाई की जा रही है, जिन व्यापारियों द्वारा थ्री-बी फाईल नहीं कराई गई है, उनसे सतत सम्पर्क कर फाइल कराने का कार्य किया जा रहा है।