शासकीय भूमि पर सरपंच का अवैध कब्जा, शिकायत के बावजूद कार्यवाही नही…
भानु प्रताप साहू- 9584860177
कसडोल। जनपद पंचायत बलौदा बाजार अंतर्गत ग्राम पंचायत परसापाली के सरपंच द्वारा अपनी दबंगई दिखाकर प्राथमिक शाला परिसर के अहाता में बीते 6 वर्षो से अवैध कब्जा जमाये हुए है लेकिन प्रशासन अभी तक सरपंच के गिरेबान तक नही पहुंच पाया है जिससे सरपंच द्वारा दिन प्रतिदिन अपनी इमारत को नई रूप दिया जा रहा है यहां प्रशासन ने जिस तरह सौतेला व्यवहार किया है वह तो दर्जनों शिकायतों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है अवैध कब्जे को लेकर शिकायतकर्ता ने बताया की प्राथमिक शाला की भूमि 471/1 क रकबा न. 0.105 हेक्टेयर स्कूल का भाग है लेकिन उक्त भूमि पर सरपंच ने मकान, बाड़ी और बिजली कनेक्शन सहित सभी क्रियाकलाप कर रहा है लेकिन प्रशासन की नजर नही पड़ रही है यहाँ शिकायत पर तहसीलदार, पटवारी और जनपद के अधिकारियों ने चक्कर तो लगाया लेकिन कार्यवाही किसी के कलम ने नही कर सका। सरपंच ने यहाँ जांच अधिकारियो को गुमराह करते हुए जो पट्टा प्रस्तुत किया उसमे खसरा नंबर 471/क रकबा 1.732 हेक्टेयर घास का भूमि का टुकड़ा रकबा 0.052 हेक्टेयर भूमि पर मकान और बड़ी निर्मित बताया गया। लेकिन शिकायतकर्ता ने उक्त पट्टे को फर्जी बताते हुए पट्टे पर पेन से 0.20 हेक्टेयर लिखा गया बताया गया। जो जांच का विषय है।
शिकायतों की लंबी फेहरिश्त
ज्ञात हो की जबसे सरपंच द्वारा अवैध कब्जा किया गया तबसे ही उनका विरोध होता आ रहा है लेकिन जिस तरह 2016 से गांव के ग्रामीणों ने सरपंच के खिलाफ प्रशासनिक अधिकारियो से अवैध कब्जा को लेकर शिकायत किया उससे सहज अंदाज लगाया जा सकता है कि यहाँ सरपंच के द्वारा की जा रही तानाशाही के खिलाफ दर्जनों आवेदन दिया गया। लेकिन यहाँ जिसने भी कार्यवाही के लिये हाथ बढ़ाया वह अंडर ग्राउंड मैंनेज होकर वापिस लौट गया है तभी तो आज भी डंके की चोट पर बेधड़क कब्जा जमाए सरपंच गांव के विकास पर बट्टा लगा रहे है और शिकायतकर्ताओं को धमकियां देते फिर रहै है कि जाओ करलो जितनी मेरी शिकायत मेरा कुछ नही होगा।
पटवारी ने शिकायत को सही माना
लंबी चौड़ी शिकायत होने पर तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी बलौदा बाजार ने कार्यवाही के लिये उप तहसील लवन को आदेशित किया था तब तत्कालीन नायब तहसीलदार ममता ठाकुर के आदेश पर पटवारी आर के पैकरा ने 15 अगस्त 2016 को मौके पर उपस्थित होकर जब शाला विकास समिति और ग्रामवासियों की शिकायत पर जांच की तो सरपंच द्वारा किया गया कब्जा अवैध माना और की गई शिकायत को सही माना। जिस पर तत्काल पटवारी ने सरपंच को पद से हटाने की अनुसंशा प्रभारी तहसीलदार लवन से की गई थी लेकिन राजनीति संरक्षण के कारण आज तक किसी प्रकार की कार्यवाही पर अमल नही हो सका। और आज भी पटवारी की कार्यवाही रद्दी की टोकरी पर पडा हुआ है।
जान से मारने की मिली धमकी
ग्राम की उपसरपंच ने जैसे ही सरपंच द्वारा किये गए अवैध कब्जा की शिकायत की तो 17 नवम्बर 2016 को दबंग सरपंच पति ने पहले तो शिकायतकर्ता को डराया धमकाया जब शिकायतकर्ता नही माना तो सरपंच ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुऐ शिकायतकर्ता के पिता को गाली-गलौच सहित जान से मारने की धमकी तक दे डाली। जिसकी लिखित शिकायत पीड़ित द्वारा जिले के पुलिस अधीक्षक को किया गया। लेकिन आज तक पुलिस ने भी किसी तरह की कार्यवाही नही की जिससे आज पूरा परिवार दंबग सरपंच से डरा हुआ है और कार्यवाही के लिये दर-दर भटक रहा है।
आन्दोलन की तैयारी
गांव के ग्रामीणों ने कहा कि दर्जनो शिकायत होने के बावजूद उचि पैठ बना चुके सरपंच पर यदि समय रहते कार्यवाही नही की गयी तो सैकडो ग्रामीण आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे जिसकी समस्त जिम्मेवारी प्रशासन की होगी।
…तो न्यायालय का करेंगे रुख
यहाँ सरपंच के तानाशाही रवैया से हर कोई पीड़ित है जिसमे मुख्य रुप से नारायण दास ने बताया की यदि हमारी शिकायत को 2 साल बीत गया है यदि कमिश्नर, कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी और तहसीलदार समय रहते कार्यवाही नही करते है तो उनके द्वारा जल्द ही न्यायालय की शरण ली जायेगी
इनका कहना है।
अवैध कब्जे की शिकायत हुई थी लेकिन मेरे द्वारा किसी प्रकार का अवैध कब्जा नही किया गया है।
श्रीमती सावित्री चंद्रनारायन कश्यप
सरपंच, परसापाली
सरपंच के द्वारा जो अवैध कब्जा किया गया है उसकी शिकायत शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों के अलावा गांव के लोगो द्वारा किया गया है लेकिन अभी तक किसी तरह की कार्यवाही नही की गई है।
श्रीमति लता ध्रुव
प्रधान पाठिका, प्राथमिक शाला परसापाली
यह मामला मेरी संज्ञान में नही था कोई भी सरपंच या पंच द्वारा अवैध अतिक्रमण करना पाया जाता है तो धारा 36 की कार्यवाही की जाती है आपके द्वारा जानकारी दी जा रही है मैं दिखवा लेता हूँ।
तीर्थराज अग्रवाल
अनुविभागीय अधिकारी, बलौदा बाजार
हमारे द्वारा 50 बार से ज्यादा शिकायत पटवारी, तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी, कलेक्टर को लिखित में किया गया और एक बार तत्कालीन कलेक्टर द्वारा धारा 40 की कार्यवाही अनुसंशित किया गया था लेकिन वो आदेश कलेक्टर साहब के बदलने के कारण कार्यवाही नही की गयी है यदि अब प्रशासन द्वारा कार्यवाही नही की गई तो जल्द ही न्यायालय का शरण लिया जाएगा।
श्रीमती कुमारी बाई
उपसरपंच, परसापाली
आपके द्वारा जानकारी दिया जा रहा है मैं प्रकरण को रिमाइंडर कराकर दिखवालेता हूँ कार्यवाही अवश्य की जाएगी।
एस.एल.सिन्हा
प्रभारी तहसीलदार, लवन