November 14, 2024

इलेक्ट्रानिक सिगरेट के खिलाफ देश में पहली कार्रवाई !

0

बिलासपुर
 बिलासपुर पुलिस ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस इसे ई सिगरेट मामले में देश की पहली कार्रवाई बताई जा रही है. पुलिस ने मौके पर पान सेंटर से विभिन्न प्रकार के फ्लेवर के धूम्रपान संबंधित सामग्री, लाइटर फ्लेवर, हुक्का के फ्लेवर भी बरामद किए गए.

जिला एसपी प्रशांत अग्रवाल को सूत्रों से खबर प्राप्त हुई कि एक स्थान पर पान ठेले के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का विक्रय किया जा रहा है. सूचना प्राप्त होने पर एसपी प्रशांत अग्रवाल के द्वारा थाना सिविल लाइन एवं थाना कोतवाली की संयुक्त टीम सूचना की तस्दीक हेतु रवाना की गई. रवाना के पूर्व ड्रग विभाग के इंस्पेक्टर सहित अन्य स्टाफ को भी साथ ले जाने की हिदायत दी गई.

सूचना पर पुलिस एवं ड्रग विभाग का संयुक्त दल, निरीक्षक परिवेश तिवारी, सिविल लाइन उपनिरीक्षक शंकर गोस्वामी, ड्रग विभाग के ड्रग इंस्पेक्टर एवं उनके स्टाफ प्रताप चौक स्थित लकी चंदन पान सेंटर पहुंची, जहां पर प्राप्त सूचना की जानकारी सही पाई गई. मौके पर लकी चंदन पान सेंटर के संचालक विशाल केसरवानी पिता चिरौंजी लाल केसरवानी (23 वर्ष) निवासी इमली पारा बिलासपुर के कब्जे से इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट समेत विभिन्न प्रकार के फ्लेवर के धूम्रपान संबंधित सामग्री, लाइटर फ्लेवर, हुक्का के फ्लेवर भी बरामद किए गए.

बिलासपुर पुलिस की इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर की गई कार्रवाई देश की पहली कार्रवाई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन निर्माण आयात निर्यात परिवहन विक्रय वितरण भंडारण और विज्ञापन )निषेध अधिनियम 2019 के तहत की गई है. इस अधिनियम देश में दिसंबर 2019 को राजपत्र के माध्यम से लागू की गई. बिलासपुर की सिविल लाइन पुलिस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4एवं 7 के तहत कार्रवाई की गई है.

 पहली बार 1 साल, दोहराने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान

ऐसा पहली बार करने पर एक वर्ष तक की जेल और एक लाख रुपए तक जुर्माने की सजा मिल सकती है. इसके बाद अपराध को दोहराने पर तीन वर्ष तक की जेल और पांच लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *