November 23, 2024

तेंदुए के शिकार मामले में आठ आरोपित गिरफ्तार

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अनूपपुर।(अबिरल गौतम) तेंदुआ शिकार मामले में गुरुवार को आठ आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वन परीक्षेत्र अनूपपुर के सकोला बीट में 1 फरवरी की दोपहर तेंदुआ का शव एक खेत में ग्रामीणों द्वारा देखा गया था। तेंदुआ को फंदा डालकर मारा गया था। वन विभाग द्वारा जांच करते हुए मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गुरुवार को आरोपितों को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेजा गया। यह मामला चचाई थाना अंतर्गत ग्राम सकोला का है।

ऐसा है मामलाः जानकारी अनुसार 25 जनवरी को तेंदुआ का शिकार फंदा लगाकर किया गया था। मामले में मुख्य अभियुक्त उदय पाल पटेल और संत राम प्रजापति हैं। संतराम के ऊपर कई मामले पंजीबद्ध है। तेंदुआ का शव मिलते ही संतराम के ऊपर वन विभाग को शक हुआ था। बताया गया उदयपाल पटेल अपने पूरे खेत में जानवरों वन्य प्राणियों के आने जाने का रास्ता बनाया हुआ है। चारों तरफ से फेंसिंग की गई है करीबन दो से ढाई फीट का रास्ता छोड़ कर रखा गया है इसी में फंदा बनाकर रखा गया था। तेंदुआ उस रास्ते से गुजरा और फंस गया। बताया गया जब उदयराम पटेल वन्य प्राणी तेंदुआ के नाखून निकाल रहा था तो वहां से गुजर रहे बाबूराम ने देख लिया। मवेशी चरा कर जा रहे चरवाहा मैकू बैगा ने दोनों को तेंदुआ के पास देखा, इस तरह से कुछ और भी लोगों को जानकारी हुई। जो जो लोग मामले को जानते थे उन्हें वन विभाग द्वारा शामिल कर लिया गया। बताया गया तेंदुआ के नाखून और बाल निकालकर सभी आपस में बांट लिए थे। तेंदुआ वन्य प्राणी बाघ के बाद दूसरा प्रमुख जंगल का जानवर बताया गया है जिसे अनुसूची एक में रखा गया है।

7 वर्ष की सजा और 10 लाख जुर्माने का प्रावधानः तेंदुआ का शिकार करने पर 7 वर्ष की सजा और 10 लाख जुर्माने का प्रावधान है। बताया गया तेंदुआ को खेत मे लावारिस छोड़ दिया गया था जिससे आरोपित अपने गुनाह में फंस गए। तेंदुआ मिलने की सूचना पर वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी आरोपितों को पकड़ने में जुट गए थे जिन्हें मुखबिर से आरोपितों की जानकारी मिली और सभी को जल्द हिरासत में लिया गया। संतराम के कब्जे से गड़ासा, जीआई तार कुल्हाड़ी सहित अन्य सामान बरामद हुए हैं।

इन आरोपितों को किया गया गिरफ्तारीः तेंदुआ प्रकरण में गिरफ्तार आरोपितों में बाबूलाल 62 वर्ष, उदयपाल पटेल 42 वर्ष, संत राम प्रजापति 50 वर्ष, चेतराम बैगा 32 वर्ष, संतलाल बैगा 44 वर्ष, जल कदरू बैगा 45 वर्ष, मैकू बैगा 70 वर्ष और राम बहोर बैगा 27 वर्ष सभी निवासी सकोला शामिल हैं। जिन्हें वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। मामले को सुलझाने में एसडीओ वन ओ जी गोस्वामी तथा वन परीक्षेत्र अनूपपुर के अधिकारियों कर्मचारियों की सराहनीय भूमिका रही।

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