कैबिनेट: सड़कों या निजी मकानों पर बैनर, पोस्टर लगाने के लिए नगरीय निकायों से लेना होगी अनुमति

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भोपाल
प्रदेशभर के शहरी क्षेत्रोें में चौक-चौराहों और सड़कों पर होर्डिंग लगाने अब नगरीय निकायों से अनुमति लेना जरुरी होगा। इसके लिए मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 को मंजूरी देने उस पर कैबिनेट में चर्चा की जा रही है।  इसके अलावा राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर बेल430 और उसके उपकरण तथा सरकारी विमान बी-200 के इंजन और उपकरणों को बेचने की अनुमति देने भी कैबिनेट में चर्चा की जा रही है।

शहर में चौक चौराहों पर अवैध रुप से नेताओं के पोस्टर, होर्डिंग्स लगाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद सरकार मध्यप्रदेश आउटडोर मीडिया नियम को कैबिनेट में लाकर मंजूरी देने जा रही है। इसके तहत अब सड़कों या निजी मकानों पर बैनर, पोस्टर लगाने के लिए नगरीय निकायों से अनुमति लेना होगा। अनुमति के लिए निकायों को फीस भी देना होगा। वहीं विमानन विभाग के हेलीकॉप्टर बेल 450 और शसकीय विकान बी-200 के स्पेयर्स इंजिन और पुर्जो सहित बेचे जाने के प्रस्तावों पर भी चर्चा हो रही है। अधिमान्य पत्रकारों की श्रृद्धा निधि की राशि सात हजार से बढ़ाकर दस हजार किए जाने पर भी चर्चा की जा रही है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थाई वर्गीकृत किए जाने के फलस्वरुप वेतन अंतर की राशि के भुगतान के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित प्रकरणों में आदेशित राशि के भुगतान हेतु नीतिगत निर्णय लेने चर्चा की जा रही है।

प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए मुंबई के कॉलेज आॅफ फिजिशियन  एंड सर्जन से डिप्लोमा प्राप्त डॉक्टरों को भी प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों से पीजी करने वाले डॉक्टरों के समकक्ष मान्यता देने संबंधी नियमों को मंजूरी देने कैबिनेट में चर्चा  की जा रही है। इसके लिए मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम की धाराओं में संशोधन किया जाएगा।

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