राजद्रोह का है केस, 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया शरजील इमाम
नई दिल्ली
राजद्रोह के आरोपी और जेएनयू के छात्र शरजील इमाम को गुरुवार को गुवाहाटी की एक स्थानीय अदालत ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया. शरजील इमाम असम और पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर अपनी 'चिकन नेक' टिप्पणी के लिए गिरफ्तार किया गया है. उसे पिछले महीने बिहार में उसके गृहनगर जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था.
मांगी थी 14 दिन की रिमांड
गुवाहाटी पुलिस आयुक्त मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने बताया कि शरजील इमाम को ट्रेन से नई दिल्ली से गुवाहाटी लाया गया और फिर मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया. चेकअप के बाद इमाम को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया. पुलिस ने उससे पूछताछ करने के लिए 14 दिन की रिमांड मांगी थी लेकिन 4 दिन की रिमांड दी गई.
शरजील इमाम को बुधवार को असम ले जाया गया था. उसकी कानूनी टीम ने दावा किया इस संबंध में उन्हें अंधेरे में रखा गया है और कुछ भी जानकारी नहीं दी गई. उन्होंने दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की मंशा पर भी सवाल उठाए. शरजील के वकील ने कहा, "हमें तब भी सूचित नहीं किया गया था जब उन्होंने उनकी ट्रांजिट रिमांड मांगी थी. हम इस बारे में अपनी बात रखेंगे. मुझे नहीं पता कि अपराध शाखा अब क्या करने वाली है."
इससे पहले शरजील इमाम को मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया. इमाम को बीते साल 15 दिसंबर को जामिया में हुई हिंसा के संबंध में न्यायिक हिरासत में भेजा गया. नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन 15 दिसंबर को दिल्ली के जामिया नगर के पास हिंसक हो गया था. हिंसा के दौरान कई बसों में आग लगा दी गई, जिसमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों को चोटें आई थीं.
शरजील को इस मामले से जुड़े होने को लेकर सोमवार को गिरफ्तार किया गया और एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. उसकी रिमांड अवधि खत्म होने के बाद उसे मंगलवार को अदालत में पेश किया गया. दिल्ली पुलिस ने मामले में दायर आरोप-पत्र में उसे लोगों को उकसाने के लिए नामजद किया है. गौरतलब है कि भड़काऊ भाषण देने के आरोप में शरजील के खिलाफ कई राज्यों में मामला दर्ज किया गया है. असम के अलावा दिल्ली में भी शरजील के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. असम में शरजील के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है.