बस संचालक को मिला भाजपा का अभयदान:बस मालिक पर शहडोल RTO हुए मेहरबान

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जोगी एक्सप्रेस 

 

शहडोल [अखिलेश मिश्रा ]बीते दिनों नगर के राजीव गांधी बस अड्डे से पक्षीराज बस सर्विस की बस क्रमांक mp18p8799 व mp51p2125 शहडोल से नागपुर व नागपुर से शहडोल के लिए एक दिन के अंतराल में जाने के लिए रूपचंद मंगलानी (बस संचालक)के द्वारा भव्य शुभारम्भ कराया गया,जिसमे भाजपा के जैतपुर विधानसभा के विधायक जय सिंह मरावी,जयसिंहनगर विधायिका  प्रमिला सिंह,नव निर्वाचित नाप अध्यक्ष  उर्मिला कटारे,भाजपा पूर्व जिला जिलाध्यक्ष मार्तण्ड त्रिपाठी ,अनिल गुप्ता,नव निर्वाचित नपा अध्यक्ष कैलाश विसनानी के साथ ही भाजपा के अन्य नेता उपस्थित थे जबकि उक्त बस का परिवहन विभाग से टूरिस्ट का परमिट लिया गया है, वही दोनों ही बसों का कांटेक्ट कैरिज का परमिट लिया गया है। वही यह बसें नियमित रूप से स्टेज कैरिज के रूप मे फुटकर सवारियां बसों में भर रहे है जो मोटर वीकल अधिनियम की धारा 88(8)का खुले तौर पर उल्लंधन किया जा रहा है।इतना ही नही इस अवैध कार्य मे बस संचालक की मदद  भाजपा के सत्ताधारी नेता कर रहे है।क्या इस तरह के शुभारम्भ कार्यक्रमों में नियम कानून को ताक पर रख कर प्रभावशाली लोग आम आदमी की जिन्दगी से खिलवाड़ करने के दोसी  नहीं है,क्या आम आदमी  की जान की कोई कीमत नहीं,शासन प्रशासन की चुप्पी से अब प्रतीत होने लगा है की अब सत्ता में बैठी सरकार जब चाहे कानून की धज्जी उड़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है , वही शहडोल RTO कार्यलय की  भूमिका शुरू से ही संदेह के घेरे में रहती है ,सूत्रों की माने तो साहब पर सत्ता और महाना मिलने वाले मोटे लिफाफे से मतलब है ,यात्रियों के जान से कोई लेना देना नहीं !

यह कहता है नियम…

1, व्हीकल एक्ट की माने तो इस परमिट से आच्छादित वाहन किसी भी दशा में पंजीयन तिथि से 8 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होगा और 8 वर्ष की अवधि पूर्ण होते ही परमिट स्वतः अवैध माना जायगा जब तक की परमिट पर उच्च मॉडल का वाहन प्रतिस्थापित नहीं कर दिया जाता प्रतिस्थापना हेतु प्रस्तावित तिथि को पंजीयन तिथि से 2 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होगा।

2, परमिट में दर्शाए गए अन्य रास्तों के लिए अधिकार पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रपत्र 46 मैं प्रस्तुत किया जाएगा तथा अधिकार पत्र की वैधता 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी

3, इस परमिट के अंतर्गत ऐसे किसी भी राज्य में वाहन संचालन का अधिकार नहीं होगा जिसका उल्लेख नियम 83 के अंतर्गत जारी अधिकार पत्र में ना किया गया हो तथा अधिकार पत्र में दर्शाए गए प्रत्येक राज्य के लिए वे करो एवं फिश का भुगतान करना अनिवार्य होगा

4, परमिट धारक प्रत्येक यात्रा के लिए टूरिस्ट यात्रियों की एक सूची निम्नांकित विवरणों सहित बनाएगा और यह सूची यात्रा के समय वाहन पर रखा जाएगा
5 , उक्त सूची की एक प्रति टूरिस्ट वाहन में रखी जाएगी जो मोटर गाड़ी अधिनियम एवं नियमावली में प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा मांगने पर प्रस्तुत की जावेगी वह दूसरी प्रति परमिट धारक द्वारा अपने रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित रखी जाएगी
6, इस परमिट के अंतर्गत यात्रा का प्रारंभ अथवा समापन परमिट धारक के गृह राज्य में होगा तथा यह भी प्रतिबंध होगा कि टूरिस्ट वाहन 3 माह से अधिक अवधि के लिए गृह राज्य से बाहर नहीं रहेगा परमिट धारक यह सुनिश्चित करेगा कि इस परमिट के अंतर्गत टूरिस्ट वाहन जब भी गृह राज्य को वापस आएगा तो उसकी सूचना प्राधिकरण को दी जावेगी यदि कोई यात्रा गृह राज्य के बाहर अन्य किसी राज्य में समाप्त की जाती है तो उस अन्य राज्य में अथवा उस अन्य राज्य से अन्य किसी राज्य को जाने के लिए वाहन का प्रयोग किया जाएगा
7, गृह राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित सर्कुलर दूर के अनुसार पर्यटन ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व के स्थलों के भ्रमण हेतु ग्रह राज्य में टूरिस्ट वाहन का प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते की कथित सर्कुलर दूर  का प्रचार पहले किया गया हो
8, परमिट धारक अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा वाहनों को किराए पर लिए जाने व्यक्ति या पार्टी को रसीद जारी करेगा तथा रसीद का आधा भाग अपने पास सुरक्षित रखेगा जिससे मोटरगाड़ी अधिनियम एवं नियमावली में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा
9, टूरिस्ट वाहन ऐसे किसी भी स्टैंड पर खड़ा है अथवा संचालित नहीं किया जाएगा जिसका प्रयोग स्टेज कैरिज वाहनों के लिए किया जाता है
इस परमिट से आच्छादित वाहन का प्रयोग स्टेट गैरेज के रूप में नहीं किया जाएगा
10, परमिट धारक दिन प्रतिदिन संचालन के लिए लॉग बुक रखेगा जिसमें परमिट धारक का नाम व पता चालक का नाम व पता ड्राइविंग लाइसेंस के लिए विवरण यात्रा के प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु प्रस्थान एवं आगमन का समय तथा टूरिस्ट वाहन को किराए पर लेने वाले व्यक्ति का नाम वह पता अंकित किया जाएगा
11, परमिट धारक 3 माह की समाप्ति पर ऊपर शर्त संख्या 13 में उल्लेखित सूचनाएं राज्य परिवहन प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा शर्त संख्या 13 में उल्लेखित लाग बुक 3 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी तथा राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर सूचनाओं के साथ प्रस्तुत किया जाएगा

रिपोर्टर :अखिलेश मिश्रा शहडोल 

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