हल्का पटवारी की विवादित कार्यप्रणाली से पार्षद सहित नगरवासियों में आक्रोश व्याप्त
अजय तिवारी
बैकुण्ठपुर। कोरिया जिले मे भू माफियाओं का आतंक लगातार बढता जा रहा है,जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी ताजा ही है जिसमे एक जमिन को दो अलग अलग खरीददारो को बेंच दिया गया है।मामला शिवपुर चरचा के पटवारी हल्का नंबर 03 तहसील बैकुण्ठपुर जिला कोरिया का है जहां पर पदस्थ हल्का पटवारी के द्वारा भूमि स्वामी सतीश निवासी शिवपुर के क्रय मुद्रा एवं अधिकतम भूमि खसरा क्रमांक 724 रकबा 0.07 हेक्टेयर ग्राम शिवपुर तहसील बैकुण्ठपुर कोरिया जिला छत्तीसगढ़ में स्थित है। जिस भूमि को विक्रेता सतीश सिंह के द्वारा वर्ष 13 में रजिस्ट्री विक्रय के माध्यम से 27 जून 2013 को विक्रेता पुरस्थ आत्मा स्वर्गीय हीरालाल जाति रजवार निवासी खरवत उपर पारा थाना तहसील बैकुण्ठपुर जिला कोरिया छत्तीसगढ़ के पास मु0 97500रु में क्रय किया था। जिसका नामांतरण क्रमांक 29 दिनांक 30/6/ 2013 के आधार पर नामांतरण कर पट्टा जारी किया गया है। इसके बाद पुनः 4 साल बाद हल्का पटवारी शिवपुर के द्वारा उसी भूमि खसरा क्रमांक 724 रकबा 0.07 हेक्टेयर भूमि को विक्रेता पुरस्थ आत्मजा हीरा लाल राजवाड़े माध्यम से विक्रेता मनोरमा देवी पति राजेश वर्मन जाति केंवट निवासी चर्चा थाना तहसील बैकुण्ठपुर जिला कोरिया
छत्तीसगढ़ को मूल्य 3,50,000 रुपए मे विक्रय दिनांक 17/2017 को विक्रय पत्र का निष्पादन फर्जी दस्तावेज तैयार कर विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया गया है।
इस प्रकार हल्का पटवारी के द्वारा एक भूमि को दो दो व्यक्तियों को विक्रय पत्र करवाया गया जबकि समस्त दस्तावेजों की जानकारी पटवारी को थी तथा दोनों विक्रय पत्र व दस्तावेजों के बारे में संपूर्ण जानकारी होते हुए भी रीनम्बरिंग की प्रति भी जारी किया गया है। जिससे हल्का पटवारी का अवैधानिक कृत्य स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार हल्का पटवारी के द्वारा फर्जी दस्तावेजों को तैयार उक्त अवैधानिक कार्य किया गया है ।साथ ही ग्रामीणों का यह भी कहना है की पटवारी द्वारा अनावश्यक परेशान व प्रताड़ित कर छोटे से छोटे कार्य के लिए पैसे की मांग की जाती है और बिना पैसे के कोई भी कार्य नहीं किया जाता है जिससे शिवपुर की जनता काफी परेशान और दुखी है ।
ऐसी स्थिति में उक्त संबंध में जांच कराया जाए व पटवारी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है जिसके सम्बन्ध में कलेक्टर कोरिया को आवेदन पत्र सम्पूर्ण दस्तावेजों की छाया प्रति के साथ प्रस्तुत कर दोषी पटवारी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की मांग की गई है।