चेक बाउंस मामले में आरोपी को हुई एक साल की सजा
बिरसिंहपुर पाली(तपस गुप्ता)व्यवहार न्यायालय पाली के विद्वान न्यायधीश विकास कुमार शर्मा ने चेक बाउंस के एक आपराधिक मामले में आरोपी विश्वनाथ मुकुटी को धारा 138 एनआई एक्ट के आरोप में दोषी पाते हुए एक वर्ष के कारावास और 2 लाख 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश पारित किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी विश्वनाथ मुकुटी ने परिवादी भूरेलाल गुप्ता से बतौर ऋण के रूप में 1लाख 60 हजार रुपये लिए थे और उन्हें चेक प्रदान किया था जो बाउंस हो गया था। परिवादी ने इस मामले में पाली व्यवहार न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया जिसमें न्यायालय द्वारा सूक्ष्म विश्लेषण कर उभयपक्ष के तर्कों को सुनने के पश्चात आरोपी को दंडित किया है। मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता विद्यादर्शन वासवानी व ब्रजेश उपाध्याय ने पैरवी की।