October 25, 2024

बिना स्केनिंग कराए शराब बेचने पर तीन आबकारी अधिकारियों को शो-काज नोटिस

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अमर अग्रवाल ने ली आबकारी अधिकारियों की बैठक

रायपुर-आबकारी एवं वाणिज्यिक कर मंत्री अमर अग्रवाल ने बिना स्केन कराए शराब बेचे जाने पर रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर के जिला आबकारी अधिकारियों को शो-काज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। अग्रवाल ने कहा कि नियमों के अनुरूप बेचे जाने वाले शराब की हर बॉटल का स्कैनिंग किया जाना अनिवार्य है। श्री अग्रवाल आज यहां आबकारी भवन में राज्य के जिला आबकारी अधिकारियों की मासिक बैठक लेकर विभागीय काम-काज की समीक्षा कर रहे थे। आबकारी आयुक्त श्री डी.डी. सिंह सहित आबकारी विभाग के मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल थे।
अग्रवाल ने जिलेवार शराब की बिक्री, परिवहन और राजस्व की जानकारी ली। उन्होंने विशेषकर अपेक्षाकृत कम राजस्व देने वाले जिलों से इसका कारण जाना चाहा और अगले महीने से काम-काज में सुधार करने की सख्त हिदायत दी। श्री अग्रवाल ने समीक्षा के दौरान पाया कि कुछ जिलों में अभी भी निर्धारित से ज्यादा दरों पर शराब बिक्री की शिकायतें मिली है। टोल फ्री नम्बर पर पिछले माह रायपुर और बलौदाबाजार जिलों से इस तरह की शिकायतें ज्यादा दर्ज हुई हैं। मंत्री ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि आज के बाद ज्यादा दर पर शराब बिक्री की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। यदि ऐसा पाया गया तो सीधे जिले के आबकारी अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने उस इलाके के आबकारी उप निरीक्षकों के विरूद्ध भी सख्त कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने बैठक में शराब दुकानों के इर्द-गिर्द लगने वाले चखना दुकानों को भी नियमानुसार व्यवस्थित करने कहा है। शराब दुकान से 50 मीटर की दूरी के बाहर ही दुकान लगने चाहिए और बाकायदा नगर निगम से इसकी अनुमति भी होनी चाहिए। उन्होंने रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में इन नियमों के उल्लंघन के कुछ प्रकरणों की जानकारी देते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मंत्री ने बार में आकस्मिक तौर से दबिश देने के निर्देश दिए। विभागीय अधिकारियों के साथ-साथ उड़नदस्ता टीम को भी इन पर पैनी नजर रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि इन बारों में होने वाले शराब की आपूर्ति पर भी ध्यान दें। श्री अग्रवाल ने शराब बिक्री में पारदर्शिता और निरंतर निगरानी के लिए सीसीटीव्ही को दुरूस्त रखने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने बैठक में बताया कि शराब की बिक्री के बाद बिलिंग नियमानुसार दी जा रही है।

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