विधायक द्वारा  उद्धघाटित स्कूल भवन की अब तक नही मिली भवन निर्माण की राशि,प्रार्थी ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका

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 उच्च न्यायलय में सुनवाई पूरी होने के बाद डेढ़ माह के भीतर निर्माण एजेंसी को बकाया राशि भुगतान करने का हुआ आदेश

जोगी एक्सप्रेस 

बसना (भंवरपुर)अनुराग नायक-मुंद्रासेमर में नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्माण मामले में उच्च न्यायलय में सुनवाई पूरी होने के बाद डेढ़ माह के भीतर निर्माण एजेंसी को बकाया राशि भुगतान करने का आदेश हुआ है। और ताकीद की गई है कि यदि इस समयावधि में भुगतान नहीं होगा तो उच्च न्यायलय के आदेश की अवमानना का मामला जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों पर चलेगा।
गौरतलब है कि ग्राम पंचायत बेलटिकरी के आश्रित ग्राम मुंद्रासेमर (वर्तमान में ग्राम पंचायत मुनगाडीह) में राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत संकुल केंद्र बड़ेसाजापाली के मुंद्रासेमर में नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्माण कार्य हेतु तात्कालीन कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक द्वारा 9 लाख 31   हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति वर्ष 2013-14 में आदेश क्रमांक 1910/12/भ.नि./एसएसए/ प्रशा.स्वी.13-14/महासमुंद दिनांक 22/2/2014 को दी गई थी। जिसमें प्रथम किस्त के रूप में सिर्फ 2 लाख 72 हजार रुपए भुगतान किया गया था। जबकि 28/12/16 को इस नव निर्मित भवन का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक रामलाल चौहान द्वारा किया जाकर वहां नियमित कक्षाएं लग रही हैं। तथा स्कूल निर्माण का उपयोगिता प्रमाण पत्र  सक्षम अधिकारी द्वारा 20/1/17 को जारी होने के बावजूद भी शेष बची राशि 5 लाख 77 हजार 718 रुपए का भुगतान नहीं किया गया था। जिसे लेकर पीड़ित महिला सरपंच फुलबाई रामनाथ पटेल द्वारा कलेक्टर जनदर्शन, लोक सुराज अभियान में भी लिखित और अनेक अधिकारियों को मौखिक निवेदन कर बकाया राशि भुगतान कराने का निवेदन किया था तब अधिकारियों ने कहा कि अभी भुगतान नहीं मिला है, सरकार से पैसा मिलने के बाद ही भुगतान हो सकता है । तब मजबूरन महिला सरपंच ने उच्च न्यायलय बिलासपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यू पी सी नंबर 1057/2017 के माध्यम से पक्षकार फुलबाई रामनाथ पटेल विरुद्ध छग राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 12/10/2017 को कहा गया है कि मिशन संचालक राज्य परियोजना कार्यालय राजीव गांधी शिक्षा मिशन रायपुर, कलेक्टर सह जिला मिशन संचालक महासमुंद तथा सीईओ जिला पंचायत महासमुंद सह जिला परियोजना संचालक को छः सप्ताह यानि डेढ़ माह के भीतर निर्माण एजेंसी को बकाया राशि भुगतान करने का आदेश उच्च न्यायलय बिलासपुर द्वारा दिया गया है।
मालूम हो कि

दुकानदारो एंव मजदूरों के भला बुरा कहने से प्रार्थी व्यतिथ हाईकोर्ट में याचिका  दायर

प्रार्थिनी फुलबाई पटेल द्वारा सरपंच के रूप में संबंधित अधिकारियों पर भरोसा कर अपनी गारंटी में दुकानदारों से भवन निर्माण सामग्री ली गई थी एवं मजदूरों को भी समय पर भुगतान का वायदा किया गया था। मगर समय पर भुगतान नहीं होने पर महिला सरपंच के घर तगादा करने पंहुचते तथा मजदूरी और निर्माण सामग्रियों का भुगतान नहीं मिलने पर महिला सरपंच को भला बुरा कहकर अपमानित किए जाने से व्यथित होकर उन्होंने उच्च न्यायलय बिलासपुर में याचिका दायर कर बकाया राशि दिलाने निवेदन किया। याचिकाकर्ता ने बताया कि उच्च न्यायलय के प्रमाणित नकल की छायाप्रति राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अधिवक्ता व छग राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता को 30/10/2017 को व्यक्तिगत रुप से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु दे दी गई है। और उन्हें सीधे या ग्राम पंचायत मुनगाडीह के माध्यम से बकाया राशि का भुगतान निर्माण एजेंसी को करके  रसीद प्राप्त करने कहा गया है।

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