65 टोल प्लाजा पर फास्टैग में ढील, इन टोल पर 14 फरवरी तक चलते रहेंगे कैश काउंटर

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 लखनऊ 
भारतीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय ने बिना फास्टैग के हाईवे पर अपने वाहनों दौड़ा रहे लोगों को फास्टैग बनवाने के लिए और 30 दिन का समय दे दिया है। एनएचएआई के देशभर में स्थित अति व्यस्त 65 टोल प्लाजा जिसमें पांच यूपी के हैं वहां पर दोनों तरफ से दो-दो लेन पर कैश काउंटर 14 फरवरी तक चलते रहेंगे। कैश लेन से फास्टैग वाले वाहन भी चलते रहेंगे यानी फास्टैग वाले वाहनों सभी लेन से जा सकेंगे। इसके तहत लखनऊ के रायबरेली रोड स्थित दखिना टोल प्लाजा और इटौंजा टोल प्लाज़ा पर एक-एक कैश लेन दोनों तरफ से रहेंगे।

देश में 15 दिसंबर से सभी टोल प्लाजा पर टैक्स के लिए फास्टैग अनिवार्य किया गया था। उस समय मंत्रालय ने इन अति व्यस्त 65 टोल प्लाजा पर 30 दिन के लिए दोनों तरफ से दो-दो लेन पर कैश लेने का आदेश दिया था। यह व्यवस्था बुधवार सुबह समाप्त हो गई थी। इसके बाद एनएचएआई ने सभी टोल प्लाजा पर महज एक-एक काउंटर कैश के लिए दिए। दोपहर बाद मंत्रालय ने 16 से लेकर 20 लेन वाले अति व्यस्त 65 टोल प्लाजा के अधिकतम चार लेन पर अगले 30 दिनों तक कैश के चालू रखने का आदेश जारी कर दिया।

यूपी में पांच टोल पर कैश के लिए चार लेन और 45 टोल पर दो लेन 
एनएचएआई के रीजनल आफिसर अब्दुल बासित ने बताया है कि देश में स्थित 16 लेन और उससे अधिक लेन वाले वाले 65 टोल प्लाजा पर पूर्ववत 25 फीसदी या अधिकतम चार लेन कैश काउंटर होंगे,जहां लोग कैश भुगतान कर सकेंगे। इन काउंटरों से फास्टैग वाले वाहन भी गुजरते रहेंगे। यूपी में चार लेन वाले टोल में बाराजोड, बृजघाट, अहमदपुर, नवाबगंज तथा रौनाही टोल प्लाजा हैं।

एक-एक कैश लेन की सुविधा लंबी अवधि के लिए है
रीजनल आफिसर बासित ने बताया है कि यूपी के शेष 45 टोल प्लाजा पर दोनों तरफ से एक-एक कैश काउंटर पूर्ववत चलते रहेंगे। यह भी स्पष्ट किया कि दोनों तरफ से एक-एक लेन पर कैश सुविधा को किसी समय सीमा में नहीं बांधा गया है। यह व्यवस्था लंबे समय तक के लिए है। लोगों से अपील की है कि वाहनों पर फास्टैग लगवाने का काम जल्द कर लें।

फास्टैग लेन से बिना फास्टैग गुजरने पर दोगुना टैक्स
वाहन स्वामी जल्द से जल्द फास्टैग बनवा लें इसके लिए एनएचएआई ने यह व्यवस्था की है कि यदि कोई वाहन जिसका फास्टैग नहीं है अथवा फास्टैग है लेकिन कैश नहीं और वह फास्टैग लेन से गुजरता है तो उसे दोगुना टैक्स देना होगा। अन्यथा कैश लेन में उसे वाहनों की लंबी कतार में लगना ही होगा।

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