रेत ठेके में देरी का असर सरकार ने एक माह तक बढ़ाए भंडारण लाइसेंस

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भोपाल। रेत ठेके दिए जाने में हो रही देरी के बाद बाजार में रेत के दामों में फिर उछाल की संभावना है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने वर्तमान रेत भंडारण के लाइसेंस की अवधि एक माह के लिए बढ़ा दी है। इसके अतिरिक्त संचालक को दो बार इसके लिए भंडारण अवधि बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं।
खनिज विभाग के आदेश में कहा गया है कि पिछले दिनों बारिश अधिक होने, रेत की मांग कम होने और रेत भंडारण पर पर्यावरणीय अनुमति अनिवार्य होने के व्यवहारिक मामले शासन के संज्ञान में लाए गए थे। इन सबके अध्ययन के बाद राज्य शासन ने नियम 18 की व्यवस्था में बदलाव का फैसला लिया है। इसके आधार पर अब कलेक्टर स्थानीय परिस्थितियों का आकलन करके एक माह की अवधि खत्म होने पर संचालक भौमिकी और खनिकर्म को टीप के साथ प्रस्ताव भेजेंगे। इसके बाद जरूरत होने पर एक माह के लिए रेत भंडारण लाइसेंस की समय में वृद्धि की जा सकेगी। संचालक को दो माह में अधिकतम दो बार समय वृद्धि करने का अधिकार है। आदेश के मुताबिक जैसे ही रेत खदानों के ठेके की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और किसी एक समूह को रेत का ठेका दे दिया जाएगा, वैसे ही रेत भंडारण के लाइसेंस निरस्त हो जाएंगे और इसके बाद नई रेत नीति के आधार पर ही रेत का परिवहन व भंडारण किया जा सकेगा।

 

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