चुनावी विज्ञापन, बघेल के खिलाफ एफआईआर के लिए आवेदन

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रायपुर। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस के एक चुनावी विज्ञापन के मद्देनजर मौदहापारा थाने में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है। उक्त चुनावी विज्ञापन को व्यक्तिगत आक्षेप और मानहानि करने वाला बताते हुए भाजपा ने कहा है कि उक्त विज्ञापन भारतीय दंड संहिता की धारा 463 एवं धारा 464 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। पार्टी के प्रदेश चुनाव विधिक विभाग के संयोजक नरेशचन्द्र गुप्ता ने इसे आपराधिक कृत्य बताते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 171, 463, 464, 499, 500, 501, 505 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (ए) के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर दंडित करने की मांग की है। इस दौरान शहर जिला भाजपा अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, जयप्रकाश चन्द्रवंशी, अधिवक्तागण दीपक दीवान, ऋषिकुमार पिठवा, जे.पी. पाण्डेय, संजय पोपटानी, पार्षद विष्णुमहेश गिरी, श्याम चावला आदि भी उपस्थित थे। विदित रहे, इसी मामले में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने निर्देशित किया है।

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