दुकानदार पन्नी का उपयोग करते पाये गये तो होगी दण्डात्मक कार्यवाही

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  बिरसिंहपुर पाली- (तपस गुप्ता)नगर स्थित मां बिरासिनी मंदिर में पन्नी का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है । यह आदेश तहसीलदार पदेन मां विरासिनी देवी संचालन समिति पाली द्वारा  किया गया है। इस संबंध मे जानकारी देते हुए तहसीलदार आर बी देवांगन ने बताया कि मंदिर परिसर में जो प्रसाद विक्रय के समय दुकान संचालकों द्वारा प्राय   पन्नी  का उपयोग किया जा रहा था। इस हेतु व्यापारियों की बैठक कर उन्हें समझाइश दी गई कि वे मंदिर परिसर मे पन्नी का उपयोग नही करे। मंदिर तक आने वाले श्रद्धालुओ को   पन्नी   की जगह कपडे  की बनी थैली या टोकरी में प्रसाद रखकर दें। उन्होंने आगे बताया कि इस आदेश के तहत मंदिर परिसर में आने वाले श्रद्धालुओ को भी अपने साथ मंदिर परिसर में    पन्नी ले जाना प्रतिबंधित किया गया है। यदि परिषद में श्रद्धालुओ द्वारा मंदिर परिसर में   पन्नी  का उपयोग करते पाया गया तो उनके विरूद्ध भी कार्यवाही की जाएगी। उन्होने कहा है कि इस आदेश का किसी भी दुकान संचालक द्वारा उल्लंघन किया गया तो उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होगे।

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