पंचायत चुनाव को सुव्यवस्थित संपन्न कराने दिया गया रिटर्निंग आफिसर एवं सहायक रिटर्निंग आफिसर को प्रशिक्षण

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अनूपपुर 08 दिसम्बर 2021/ त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021-22 हेतु रिटर्निंग आफिसर एवं सहायक रिटर्निंग आफिसर का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) सुश्री सोनिया मीना तथा अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्री सरोधन सिंह की उपस्थिति में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में एसडीएम पुष्पराजगढ़ एवं कोतमा श्री अभिषेक चौधरी, एसडीएम अनूपपुर श्री कमलेश पुरी, एसडीएम जैतहरी श्री विजय डेहरिया सहित तहसीलदार व रिटर्निंग ऑफीसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफीसरगण उपस्थित थे। मास्टर ट्रेनर्स अजय कुमार जैन, अजय सिंह चौहान एवं डॉ. कौषलेन्द्र सिंह द्वारा चुनावी बारीकियों एवं आयोग से प्राप्त दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया। चुनावी तैयारियों एवं प्रक्रियाओं के संबंध में विभिन्न प्रकार के पत्रकों, चुनावी सामग्री, मतदान के दौरान रखी जाने वाली सावधानियाँ इत्यादि विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया।
प्रशिक्षण में प्रजेंटेशन के माध्यम से विस्तार से जानकारी देते हुए बताया गया कि पंच एवं सरपंच पद का निर्वाचन मतपत्र से एवं जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन ईव्हीएम के माध्यम से होगा । जिला पंचायत सदस्य के मतपत्र का रंग गुलाबी, जनपद पंचायत सदस्य के मतपत्र का रंग पीला, सरपंच के मतपत्र का रंग नीला एवं पंच के मतपत्र का रंग सफेद होगा । मतदान का समय प्रातः 7 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा । मतदाता की पहचान के लिये आयोग ने 23 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र लाना अनिवार्य किया है।
पंच एवं सरपंच पद की मतगणना मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात मतदान केन्द्रों पर की जायेगी। जबकि जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों हेतु ईव्हीएम से मतगणना विकासखण्ड मुख्यालय पर की जायेगी। पंच-सरपंच पद की मतगणना का सारणीकरण एवं परिणाम की घोषणा विकासखण्ड मुख्यालय पर की जायेगी। वहीं जनपद पंचायत सदस्य के मतों का सारणीकरण एवं परिणाम की घोषणा विकासखण्ड मुख्यालय पर तथा जिला पंचायत सदस्य के लिये मतों का सारणीकरण विकासखण्ड स्तर पर करने के उपरान्त परिणाम की घोषणा मुख्यालय पर सारणीकरण के पश्चात की जायेगी। प्रशिक्षण में बताया गया कि त्रि-स्तरीय पंचायत के विभिन्न पदों यथा पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य हेतु एकीकृत नाम निर्देशन पत्र (प्रारूप 4 ) में की जायेगी । जिला पंचायत सदस्य हेतु नाम निर्देशन पत्र जिला मुख्यालय पर, जनपद पंचायत सदस्य हेतु विकासखण्ड मुख्यालय पर तथा पंच एवं सरपंच पद हेतु विकासखण्ड मुख्यालय एवं क्लस्टर मुख्यालय पर लिये जायेंगे। इन क्लस्टर का गठन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जायेगा। नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को निक्षेप राशि जमा करना होगी। जिला पंचायत सदस्य के लिये 8 हजार रूपये, जनपद पंचायत सदस्य के लिये 4 हजार रूपये, सरपंच के लिये 2 हजार रूपये एवं पंच के लिये 4 सौ रूपये निर्धारित है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला अभ्यर्थियों को निर्धारित उक्त राशि में से आधी राशि ही निक्षेप के रूप में जमा कराना होगा। पंच पद हेतु नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा, जबकि शेष पद सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य हेतु निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा । नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जाने के दौरान अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 2 व्यक्ति ही रिटर्निग आफिसर के कक्ष में प्रवेश कर सकते है। वहीं वाहनों की संख्या भी अधिकतम 2 ही हो सकती है। जिला पंचायत सदस्य एवं जनपद पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन हेतु ओलीन की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अभ्यर्थी स्वयं लेपटॉप/डेस्क्टॉप से या साइबर कैफे/कियोस्क सेंटर/लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से भी नाम निर्देशन पत्र भर सकते है। किन्तु इसकी हार्ड कापी निर्धारित समयावधि में रिटर्निग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना होगी । इसके साथ ही प्रशिक्षण के उपरान्त प्रशिक्षणर्थियों से प्रश्न भी पूछे गए।

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