केंद्रीय वित्त मंत्री ने ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ पर बताया सब कुछ
नई दिल्ली : आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत सरकार ने आज पहले प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान करते हुए इस योजना का एलान किया था। आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित वित्तीय पैकेज के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बीस लाख करोड रुपए, यानी देश के सकल घरेलू उत्पाद के दस प्रतिशत के बराबर के इस पैकेज से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों–एम.एस.एम.ई., श्रमिकों, मध्यम वर्ग और उद्योगों समेत समाज के विभिन्न वर्गों को फायदा होगा।
श्रीमती सीतारामन ने छह लाख चालीस हजार करोड रुपए के 15 विशेष वित्तीय पैकेजों की घोषणा की, जो एम.एस.एम.ई., विद्युत वितरण कंपनियों, रियल एस्टेट, मध्यम वर्ग, करदाताओं और अन्य लोगों के लाभ के लिए हैं। एक ऐतिहासिक फैसले में एम.एस.एम.ई. का दायरा बढा दिया गया है और छोटे तथा सूक्ष्म उद्यमों का भी इसमें शामिल कर लिया गया है। एम.एस.एम.ई. की परिभाषा में बदलाव के फैसले से इस क्षेत्र की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा क्षमता में बढोतरी होगी। एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को जोरदार बढावा देने के प्रयास के तहत तीन लाख करोड रुपए के ऋण, बिना किसी जमानती के देने और ब्याज या मूलधन की वापसी के लिए बारह महीने की मोहलत देने की घोषणा की है। इस ऋण से 45 लाख छोटी और मझोली इकाइयों को फायदा होगा।
क्या है खास
एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन कार्यशील पूंजी सुविधा कर्ज बोझ से दबे एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपये का अप्रधान ऋण ‘एमएसएमई फंड ऑफ फंड्स’ के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये की इक्विटी सुलभ कराई जाएगी एमएसएमई की नई परिभाषा और एमएसएमई के लिए अन्य उपाय 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी निविदाओं के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं जून, जुलाई एवं अगस्त 2020 के वेतन महीनों के लिए व्यावसायिक और संगठित कामगारों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संबंधी सहायता 3 माह और बढ़ाई गई ईपीएफओ द्वारा कवर किए जाने वाले सभी प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए ईपीएफ अंशदान को अगले 3 महीनों के लिए 12% से घटाकर 10% किया जाएगा एनबीएफसी/एचएफसी/एमएफआई के लिए 30,000 करोड़ रुपये की विशेष तरलता योजना एनबीएफसी/एमएफआई की देनदारियों के लिए 45,000 करोड़ रुपये की आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0 डिस्कॉम के लिए 90,000 करोड़ रुपये की तरलता सुलभ कराई जाएगी ईपीसी और रियायत समझौतों से जुड़े दायित्वों सहित अनुबंधात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए छह माह तक का समय विस्तार देकर ठेकेदारों को राहत दी गई रियल एस्टेट परियोजनाओं को राहत, सभी पंजीकृत परियोजनाओं के लिए पंजीकरण और पूर्ण होने की तारीख को छह माह तक बढ़ाया जाएगा व्यवसाय के लिए कर राहत, धर्मार्थ ट्रस्टों और गैर-कॉरपोरेट व्यवसायों एवं पेशों को लंबित आयकर रिफंड तुरंत जारी किए जाएंगे वित्त वर्ष 2020-21 की शेष अवधि के लिए ‘स्रोत पर कर कटौती’ और ‘स्रोत पर संग्रहीत कर’ की दरों में 25% की कटौती कर संबंधी विभिन्न अनुपालनों के लिए अंतिम तिथियां बढ़ाई गईं