November 23, 2024

श्रम मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया के निर्देश पर ’शक्ति पल्प एंड पेपर लिमिटेड’ रायगढ़ के संचालक को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

0


कारखाने में बैक वाटर टैंक सफाई के दौरान जहरीली गैस रिसाव से सात श्रमिक हुए हैं घायल
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा रायगढ़ के उपसंचालक ने लाइसेंस निरस्त करने जारी किया कारण बताओ नोटिस

रायपुर, श्रम मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया के निर्देश पर रायगढ़ स्थित शक्ति पल्प  एंड पेपर लिमिटेड, ग्राम तेताला, जिला रायगढ़ के संचालक को नोटिस जारी कर क्यों न लायसेंस निरस्त किया जाय के संबंध में तीन दिवस के भीतर जवाब मांगा गया है। ज्ञात हो कि 06 मई को कारखाने स्थित बैक वाटर टैंक की सफाई के दौरान गैस रिसाव के कारण 7 श्रमिक घायल हो गए हैं। जिनका इलाज जारी है। 
औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा रायगढ़ के उपसंचालक द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि 6 मई को आपके कारखाने में स्थापित बैक वाटर टैंक की सफाई कार्य में 7 श्रमिकों को नियोजित किया गया था। कारखाने में निर्माण प्रक्रिया में क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। बैक वाटर टैंक में मशीन चेस्ट से फाइन फाइबर स्लरी फार्म में आकर एकत्रित होता है। निरीक्षण के दौरान जानकारी प्राप्त हुई है कि 20 मार्च 2020 से कारखाने में निर्माण प्रक्रिया बंद थी, जिससे बैक वाटर टैंक जो की एक कन्फाईद स्पेस है में खतरनाक गैस एकत्रित होने की पूर्ण संभावना विद्यमान थी, लेकिन सफाई कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आपके द्वारा इस टैंक की जहरीली गैस की उपस्थिति हेतु जांच नहीं कराई गई, टैंक में कार्यरत श्रमिकों को आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सेल्फ कंटेंड ब्रीदीग ऑपरेट प्रदान कर उपयोग नहीं कराया गया और ना ही उक्त कार्य किसी प्रशिक्षित सुपरवाइजर की उपस्थिति में कराया गया, जिससे सफाई कार्य के दौरान छह मई को दोपहर लगभग 3.15 बजे 7 श्रमिक जहरीली गैस की चपेट में आकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। जिनमें से तीन श्रमिकों की स्थिति अभी गंभीर हैं। आपके द्वारा इस दुर्घटना की जानकारी कारखाना निरीक्षक को नहीं दी गई। कारखाना अनुज्ञप्ति जारी करते समय आप से यह अपेक्षा की जाती हैं की आपके द्वारा कारखाने में कार्यरत श्रमिकों की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे, जिसका अनुपालन आपके द्वारा नहीं किया गया है। अतः आपके द्वारा किए गए कारखाना अधिनियम प्रावधानों के गंभीर उल्लंघनो को दृष्टिगत रखते हुए आप को निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति से तीन दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को अपना जवाब प्रस्तुत कर बतावें की क्यों न आपके कारखाने को जारी कारखाना अनुज्ञप्ति निरस्त की जावे। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *