गैंगरेप: लॉ स्टूडेंट को 90 दिन में इंसाफ, 11 दोषी
रांची
झारखंड की राजधानी रांची की एक अदालत ने कांके लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ गैंगरेप के मामले में 12 में से 11 आरोपियों को दोषी करार दिया है। 12वां आरोपी नाबालिग है। अदालत अब इन दोषियों को सजा देने पर 2 मार्च को सुनवाई करेगी। इस खौफनाक घटना के 90 दिन के अंदर ही अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। सुनवाई के दौरान 21 गवाहों ने गवाही दी। नाबालिग आरोपी के मामले की सुनवाई अब विशेष कोर्ट में चलेगी।
सजा सुनाते समय प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने कहा कि इस हैवानियत के लिए सभी 11 दुष्कर्म, अपहरण करने, साजिश रचने समेत 5 धाराओं में दोषी पाया गया है। बता दें कि 26 नवंबर को इस घटना को अंजाम दिया गया था और 27 नवंबर को गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ था। जिन आरोपियों को दोषी पाया गया है, उनमें कुलदीप उरांव, सुनील उरांव, संदीप तिर्की, अजय मुंडा, राजन उरांव, नवीन उरांव, बसंत कच्छप, रवि उरांव, रोहित उरांव, सुनील मुंडा और ऋषि उरांव शामिल हैं।
इस वीभत्स घटना के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने मामले की रोजाना सुनवाई का निर्देश दिया था। घटना के 24वें दिन जांच पूरी करके 20 दिसंबर का चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी। बता दें कि गत वर्ष 26 नवंबर की शाम को झारखंड की राजधानी रांची में लॉ की एक स्टूडेंट का अपहरण कर उसके साथ 12 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया था।
गनपॉइंट पर युवती का अपहरण
25 वर्षीय युवती संग्रामपुर गांव के बस स्टॉप पर अपने दोस्त के साथ फोन पर बातचीत कर रही थी। इसी दौरान दो युवक वहां पहुंचे और गनपॉइंट पर युवती का अपहरण कर लिया। कुछ दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। फिर दोनों ने अपने कुछ दोस्तों से कार लाने के लिए कहा। आरोपी कार से युवती को एक ईंट-भट्ठे पर ले गए और वहां उसके साथ रेप किया।
पुलिस ने बताया कि इसके बाद आरोपियों ने अपने कुछ और दोस्तों को फोन करके मौके पर बुला लिया। फिर उन्होंने भी उसके साथ रेप किया। युवती गंभीर हालत में किसी तरह पुलिस थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ऐक्शन में आई और मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने जहां से युवती का अपहरण किया था, वह मुख्यमंत्री आवास से 8 किमी दूर था। वारदात स्थल से पुलिस लाइन भी काफी नजदीक है।