November 24, 2024

दिल्ली-NCR में दिन-रात बनेंगे फ्लैट्स, बैन हटा

0

नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में पलूशन रोकने के लिए लगाए गए कंस्ट्रक्शन बैन को सुप्रीम कोर्ट ने हटाने का आदेश दिया है। इस व्यवस्था के तहत अब दिल्ली-एनसीआर में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक निर्माण कार्य जारी रखा जा सकेगा। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने शुक्रवार को कोर्ट के पहले के फैसले को बदलते हुए निमार्ण कार्य पर लगा बैन हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में बिल्डर्स ने निर्माण कार्य की इजाजत देने को लेकर याचिका दाखिल की थी।

बिल्डर्स, श्रमिकों के लिए राहत
सर्दियों की शुरुआत के बाद जब वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था तब पलूशन नियंत्रण इकाई सीपीसीबी ने राजधानी में निर्माण कार्य पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था । हालांकि, 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक लगे बैन को स्थिति सुधरने पर हटा दिया गया था, लेकिन शाम 6 से सुबह 6 बजे तक निर्माण कार्य पर बैन जारी था। निर्माण कार्य पर लगे बैन से बिल्डर्स तो प्रभावित हो ही रहे थे, इसका सबसे ज्यादा असर दिहाड़ी मजदूरों पर हो रहा था जिनकी आमदनी इन्हीं कंस्ट्रक्शन साइट पर निर्भर करती है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इन श्रमिकों के लिए भी बड़ी राहत लेकर आया है।

जब राज्य सरकारों को पड़ी थी फटकार
उल्लेखनीय है कि नवंबर और दिसंबर में दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के बेहद खतरनाक स्थिति पर पहुंच जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सरकारी मशीनरियों को जमकर लताड़ लगाई थी। प्रदूषण की एक वजह राजधानी के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना भी है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और यूपी की सरकारों को फटकार लगाते हुए पराली जलाने पर पूरी तरह लगाम लगाने के निर्देश दिए थे और साथ ही किसानों को इसकी एवज में मुआवजा देने का भी आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने पलूशन रोकने के लिए पर्याप्त कदम न उठाने पर दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को भी फटकारा था।

सर्दी जैसे-जैसे समाप्ति की ओर है राजधानी में वायु गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। शुक्रवार को पीएम 2.5 का स्तर 100 से नीचे दर्ज किया गया है जो कि सुरक्षित स्थिति है। नवंबर-दिसंबर में पीएम 2.5 का स्तर 400 के पार कर गया था जो कि खतरनाक है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *