यूपीटीईटी 2019 में आंसर-की पर आपत्ति की फीस के खिलाफ याचिका खारिज
प्रयागराज
UPTET 2019: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपीटीईटी 2019 की गाइडलाइन तय करने के 17 अक्तूबर 2019 के शासनादेश के पैराग्राफ 18.11 की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याची ने देरी कर दी। सात फरवरी को इसका परिणाम घोषित होने जा रहा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने दिया है। धीरेन्द्र कुमार कुशवाहा की याचिका के अनुसार 17 अक्तूबर 2019 के शासनादेश के पैराग्राफ 18.11 में प्रश्न पर आपत्ति के लिए पांच सौ रुपये फीस निर्धारित की गई है। यह भी कहा गया है कि आपत्ति गलत पाए जाने पर फीस के तौर पर जमा धनराशि वापस नहीं की जाएगी। कोर्ट ने इस संबंध में कोई आदेश न देते हुए याचिका खारिज कर दी।
गत आठ जनवरी को हुई परीक्षा की 13 जनवरी को उत्तर कुंजी जारी कर आपत्ति मांगी गई। कुल 1034 आपत्तियों पर विचार कर विशेषज्ञों की जांच के बाद 31 जनवरी को संशोधित अधिसूचना जारी की गई। साथ ही परिणाम सात फरवरी को घोषित करने की बात कही गई।