शराब पीकर बिना लायसेंस गाड़ी चलाने पर कोर्ट ने लगाया 17 हजार रुपए का जुर्माना
जबलपुर
यदि आप मध्यप्रदेश में रहते हैं तो ये मत सोचिए कि ट्रैफिक (traffic rule) रूल तोड़ने पर आप पर नये नियम के मुताबिक भारी-भरकम जुर्माना नहीं लगेगा. जबलपुर सीजेएम(Jabalpur cjm Court) कोर्ट ने शराब पीकर बिना लायसेंस के गाड़ी चला रहे एक वाहन चालक पर 17 हजार रुपए का जुर्माना (fine) लगाया है. मध्यप्रदेश सरकार ने केन्द्र का नया मोटर व्हीकल एक्ट (New motor vehicle act) प्रदेश में लागू नहीं किया है लेकिन अदालत केन्द्र के कानून के अधीन ही अपने आदेश देता है.
जबलपुर में बिना ड्राइविंग लायसेंस शराब पीकर वाहन चलाने वाले दो पहिया वाहन चालक पर सीजेएम कोर्ट ने 17 हज़ार का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत किया गया है.जबलपुर शहर के ओमती क्षेत्र के रहने वाले कमलेश को वाहन चेकिंग के दौरान शराब पीकर वाहन चलाता हुए पकड़ा गया था. ब्रीथ ऐनेलाइज़र से जांच करने पर पता चला कि वो बहुत शराब पिए हुए था. गाड़ी के इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस भी उसके पास नहीं थे. इसके बाद प्रक्रिया पूरी कर यातायात पुलिस ने प्रकरण सीजेएम वरुण पांसे के समक्ष प्रस्तुत किया.
सीजेएम ने शराब पीकर गाड़ी चलाने और इन्श्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर कुल 17 हजार रुपए का जुर्माना किया. नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना तय है. अदालत केन्द्र के कानून के अधीन ही अपने आदेश देता है. इसलिए अदालत ने नये एक्ट के तहत आदेश दिया. नये मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई प्रदेश में ये पहला मामला है.