November 23, 2024

करीब 2000 से 2500 खुल सकेगी शराब की उप दुकान

0

भोपाल
आबकारी विभाग ने मामूली लाइसेंस फीस देकर शराब की उप दुकानें खोलने की अधिसूचना जारी कर दी है। उप दुकान के लिए फीस के तीन स्लैब बनाए गए हैं, जिसमें 15, 10 और 5% राशि देने के बाद कारोबारी उप दुकान खोल सकेगा। शहर में मौजूदा दुकान संचालक 5 किमी पर और ग्रामीण क्षेत्र में 10 किमी पर एक उप दुकान खोल सकेंगे। इससे करीब 2000 से 2500 नई शराब दुकानें खुलने की संभावना है।
 
कैबिनेट से इसकी मंजूरी पूर्व में ही हो चुकी है। इस मामले में विभाग के अपर मुख्य सचिव आईसीपी केशरी ने साफ कर दिया है कि नर्मदा नदी के पास और धार्मिक स्थल पर उप दुकानों को नहीं खोला जा सकेगा।

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि यदि उप दुकान के लिए दो दुकानों के बीच स्पर्धा होती है तो दोनों शराब दुकानें बीच की सड़क की एक तिहाई दूरी पर अपनी-अपनी उप दुकानों को खोल सकेंगे। ऐसे में दो दुकानों के बीच उप दुकान की संख्या बढ़ जाएगी। इसके अलावा उप दुकान के लिए यह शर्त भी रखी गई है कि मंजूरी वहीं दी जाएगी, जहां शराब की अवैध तस्करी की रिपोर्ट है।

ये हैं उप दुकानों के स्लैब

    नीलामी में दो करोड़ की मौजूदा दुकान है तो उप दुकान के लिए 15 फीसदी अतिरिक्त राशि लगेगी।
    यदि पांच करोड़ की मौजूदा दुकान है तो उप दुकान के लिए पहले दो करोड़ पर 15 फीसदी और शेष तीन करोड़ पर 10 फीसदी राशि देनी होगी।
    यदि वर्तमान में दुकान 5 करोड़ रुपए से अधिक की है तो पहले दो करोड़ पर 15, दूसरे तीन करोड़ पर 10 और शेष पर 5 फीसदी पैसा देना होगा।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *