November 23, 2024

विद्युत चोरी के मामले में मुनव्वर को छः माह की सजा एवं अर्थदण्ड

0

 भोपाल

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के भोपाल शहर वृत्त अंतर्गत चॉदबड़ जोन में कम्मू का बाग क्षेत्र निवासी मुनव्वर पिता गनी को अनधिकृत रूप से बिजली का उपयोग करने पर जिला न्यायालय ने 6 माह के सश्रम कारावास एवं वित्तीय लाभ की 3 गुना राशि 45 हजार 670 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

गौरतलब है कि आरोपी मुनव्वर को विद्युत कम्पनी के निरीक्षण दल ने 31 अगस्त 2016 को एल टी लाईन से डायरेक्ट तार डालकर बिजली चोरी करते हुए पकड़े जाने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-135 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज करवाया था। कंपनी द्वारा प्रकरण को जिला न्यायालय विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *