पीएफ घोटाला : अदालत ने खारिज की एपी मिश्र की जमानत अर्जी
लखनऊ
यूपीपीसीएल पीएफ घोटाले के मामले में जेल में निरुद्ध पूर्व एमडी एपी मिश्र की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। मामले की सुनवाई के दौरान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज संदीप गुप्ता ने अभियुक्त के अपराध को प्रथम दृष्टया गंभीर करार दिया है।
6 नवंबर को एपी मिश्र को इस मामले में आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468 व 471 में न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। विशेष अदालत ने बाद में ईओडब्ल्यू की एक अर्जी पर अभियुक्त के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 (बी) व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) की बढ़ोत्तरी की थी। इसके बाद ईओडब्ल्यू ने इनका तीन दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड भी हासिल किया था। यूपीपीसीएल के इस पीएफ घोटाला मामले की एफआईआर वर्तमान सचिव ट्रस्ट आईएम कौशल ने थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी।