अयोध्या फैसले पर बढ़ी सरकार, बनी अलग डेस्क
नई दिल्ली
अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के करीब दो महीने बाद केंद्र सरकार ने इससे संबंधित सभी मामले को देखने के लिए एक अलग से डेस्क बनाई है। इसकी अध्यक्षता अडिशनल सेक्रटरी स्तर के अधिकारी करेंगे। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि अयोध्या मामले और कोर्ट के फैसलों से जुड़े मामले को तीन अधिकारी देखेंगे। इस टीम का नेतृत्व अडिशनल सेक्रटरी ज्ञानेश कुमार करेंगे।
अयोध्या से संबंधित सभी मामलों को देखेगी नई डेस्क
अयोध्या विवाद पर 9 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद सरकार का यह कदम काफी महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में विवादित जमीन पर राम मंदिर निर्माण की इजाजत दी है। इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र सरकार को राम मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने के भीतर ट्रस्ट बनाने और 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का आदेश दिया है। अब ज्ञानेश कुमार की अगुआई वाली गृह मंत्रालय की नई डेस्क अयोध्या मामले से जुड़े सभी मामलों को देखेगी।
गृह मंत्रालय में पहले भी रह चुका है अयोध्या के लिए अलग से सेल
ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें अयोध्या में 3 भूखंडों का जिक्र किया गया है, जिसमें से किसी एक को यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जा सकता है। एक अधिकारी ने कहा, 'इस तरह के सभी मामलों को गृह मंत्रालय की नई डेस्क हैंडल करेगी।' बता दें कि गृह मंत्रालय में 1990 के दशक से लेकर 2000 के दशक के शुरुआती वर्षों में अयोध्या से संबंधित एक अलग विभाग था लेकिन लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट पेश होने के बाद इसे बंद कर दिया गया।
आर्टिकल 370 पर ऐतिहासिक फैसले से भी जुड़े रहे हैं ज्ञानेश कुमार
खास बात यह है कि ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय की जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से जुड़े विभाग के भी प्रमुख रहे हैं। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को खत्म किए जाने और सूबे को 2 केंद्रशासित प्रदेशों के रूप में बंटवारे के ऐतिहासिक फैसले में भी कुमार की अहम भूमिका थी।
यह था ऐतिहासिक फैसला
शीर्ष अदालत ने सालों से लंबित अयोध्या के विवादित मुद्दे का समाधान करते हुए नवंबर में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अयोध्या में 2.77 एकड़ की विवादित भूमि पर राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया था। इसके साथ ही मामले के वादी सुन्नी वक्फ बोर्ड को शहर में ही दूसरी जगह 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि दिए जाने का आदेश दिया था।