मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना में किसान के खाते में पहुँचेगी अंतर की राशि
भोपाल
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना में वर्ष 2019-20 में प्याज उत्पादक किसानों को मंडी के क्रय मूल्य और समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का भुगतान करने के लिये 20 जिलों को उनकी मांग के अनुरूप 116 करोड़ रूपये की राशि जारी कर दी है। योजना में ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत प्याज उत्पादक किसानों के बैंक खातों में प्याज विक्रय करने पर मूल्य के अंतर की राशि सीधे ट्रांसफर की जायेगी।
प्रदेश की प्याज के लिये अधिसूचित मंडियों में प्याज का मॉडल विक्रय दर रबी प्याज की फसल के लिये निर्धारित अवधि में 800 रूपये प्रति क्विंटल से कम रहता है। इस स्थिति में राज्य सरकार द्वारा प्याज उत्पादक किसानों को अधिसूचित मंडियों में प्याज बेचने पर क्रय मूल्य एवं समर्थन मूल्य 800 रूपये प्रति क्विंटल के अंतर की राशि का भुगतान मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना में किया जाता है।
राज्य सरकार द्वारा जिला शिवपुरी को 1 करोड़ 14 लाख 90 हजार 440 रूपये, रायसेन 1 लाख 96 हजार 706, आगर-मालवा 7 करोड़ 38 लाख 43 हजार 842 रूपये, उज्जैन 16 करोड़ 32 लाख 89 हजार 197 रूपये, झाबुआ 1 करोड़ 99 लाख 66 हजार 511 रूपये और खरगोन जिले को 3 करोड़ 26 हजार 99 रूपये आवंटित किये गये है।
योजना में जिला खण्डवा को 2 करोड़ 71 लाख 97 हजार 910 रूपये, ग्वालियर 29 हजार 153 रूपये, सीहोर 9 करोड़ 48 लाख 64 हजार 624, रतलाम 1 करोड़ 19 लाख 18 हजार 920 रूपये, नीमच 1 करोड़ 65 लाख 24 हजार 722 रूपये, इंदौर 29 करोड़ 95 लाख 92 हजार 753 रूपये, भोपाल 1 करोड़ 25 लाख 59 हजार 891 रूपये, शाजापुर 9 करोड़ 6 लाख 76 हजार 934 रूपये, मंदसौर 7 करोड़ 79 लाख 18 हजार 28 रूपये, हरदा 12 लाख 54 हजार 76 रूपये, बड़वानी 2 करोड़ 83 लाख 79 हजार 319 रूपये, धार 5 करोड़ 52 लाख 55 हजार 310 रूपये, पन्ना 2 लाख 23 हजार 144 और देवास जिले को 3 करोड़ 67 लाख 25 हजार 397 रूपये बजट आवंटित किये गये हैं। इसके अलावा प्रशासकीय व्यय के लिये 9 लाख 64 हजार रूपये जारी किये गये हैं।