November 23, 2024

विधायक प्रह्लाद लोधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत ,गाजे-बाजे के साथ विधानसभा ले जाने की तैयारी

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भोपाल
 सुप्रीम कोर्ट से पवई विधानसभा के बर्खास्त विधायक प्रह्लाद लोधी को बड़ी राहत मिली है। वही प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है।  सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ लगाई सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को सही माना है।  इस फैसले के बाद भाजपा गदगद हो गई है और अब बैंड बाजे के साथ विधायक लोधी को विधानसभा ले जाने की तैयारी है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने टवीट कर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने लिखा 'पवई विधायक की सदस्यता मामले में कांग्रेसी षड्यंत्र पर  सुप्रीम कोर्ट का करारा तमाचा। हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना। राज्य सरकार की याचिका खारिज। सजा और दंड दोनों पर रोक। विधायक जी अब गाजे-बाजे के साथ पहुंचेंगे विधानसभा'।

गौरतलब है कि तहसीलदार से मारपीट के मामले में भोपाल की विशेष न्यायालय ने पवई विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक प्रहलाद लोधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इस सजा के बाद विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने लोधी की सदस्यता रद्द कर दी। जिसके बाद लोधी हाई कोर्ट गए जहां से उन्हें बड़ी राहत मिली और हाईकोर्ट ने भोपाल विशेष न्यायालय की सजा पर रोक लगा दी । लेकिन इसके बाद भी उनकी सदस्यता बहाल नहीं की गई जिसको लेकर प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस में जमकर सियासत भी हुई । इस बीच सरकार सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची। वहीं पहलाद लोधी ने भी केविएट दायर की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट से लोधी को बड़ी राहत मिली है । सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। अब लगभग तय माना जा रहा है कि लोधी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शामिल होंगे। लेकिन अभी तक सदस्यता बहाली न करने पर भाजपा विधानसभा अध्यक्ष पर निशाना साध रही है।

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