National Law Day: क्या आप नहीं जानते हैं अपने अधिकार, जानें यहां…
भोपाल
आज 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जा रहा है. इसी ऐतिहासिक तारीख को सन 1949 में भारत की संविधान समिति (Constituent Assembly of India) के द्वारा भारत के संविधान को स्वीकार किया गया था. लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को प्रभावी रूप से लागू किया जा सका. भारत का संविधान लचीला है. इसे अलग अलग देशों के संविधान से लिया गया है और उसमें कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं. हालांकि ज़्यादातर हिस्सा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है.
संविधान के भाग-3 में (अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35) में इसका जिक्र भी है. बता दें कि मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन (1979 ई०) के द्वारा संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31 से अनुच्छेद 19f) को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 (a) के अन्तगर्त क़ानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है.इसमें भारत से जुड़ी और यहां की नागरिकता, मौलिक अधिकारों से जुड़े कई प्रावधानों का उल्लेख किया गया है. आइए जानते हैं कि एक भारतीय होने के नाते आपके मौलिक अधिकार क्या हैं….
भारतीय होने के नाते आपके मौलिक अधिकार
1. समता या समानता का अधिकार
2. स्वतंत्रता का अधिकार
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
5. संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार: डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है.
संविधान के भाग-3 में (अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35) के तहत भारतीय संविधान में कुछ विशेष परिस्थितियों में संशोधन किया जा सकता है. इसके मुताबिक़ राष्ट्रीय आपात के दौरान (अनुच्छेद 352) जीवन एवं निजी स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित भी किया जा सकता है.