पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करेगा सुन्नी वक्फ बोर्ड, अयोध्या केस में कोर्ट के फैसले पर
नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद मामले में 40 दिन चली सुनवाई के बाद आज शनिवार को अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर बनेगा. जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ की अलग से जमीन दी जाए, जिस पर वो मस्जिद बना सकें. राम मंदिर निर्माण के लिए कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने यह फैसला सर्वसम्मति से सुनाया.
लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने ट्वीट कर अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, 'माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय देश की न्यायिक व्यवस्था के प्रति जन सामान्य में विश्वास और अधिक सुदृढ़ करेगा. इस निर्णय का सम्मान करते हुए सामाजिक सद्भाव की गौरवशाली भारतीय परम्परा को जीवंत बनाये रखना हम सबका दायित्व है.'