प्रदेश में एक और विस उपचुनाव की तैयारी,पवई सीट रिक्त घोषित
भोपाल
पवई विधानसभा सीट से भाजपा विधायक प्रह्लाद लोधी को एक अपराधिक मामले में न्यायालय द्वारा दो साल की सजा सुनाए जाने पर विधानसभा अध्यक्ष एन.पी. प्रजापति ने लोधी की सदन से सदस्यता समाप्त कर दी है। इसके साथ ही पवई सीट रिक्त हो गई है। हालांकि इस मामले में अभी अधिसूचना जारी होना शेष है। इससे प्रदेश को एक बार पुन: उपचुनाव का सामना करना होगा। इधर,भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह ने विस अध्यक्ष के इस कदम को अलोकतांत्रिक व जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बताया है। उन्होंने कहा,कि भाजपा इस मामले में उच्च न्यायालय में अपील दायर करेगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में ही विस अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने शनिवार को उक्ताशय के आदेश जारी किए। विस प्रमुख सचिव ए.पी.सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा,कि इस मामले में शीघ्र ही अधिसूचना जारी कर भारत निर्वाचन आयोग को भी सूचित किया जाएगा। ज्ञात हो,कि विशेष न्यायालय ने तहसीलदार से मारपीट के एक मामले में लोधी को दो साल की सजा सुनाई थी। एक अन्य अपराधिक मामले में कांग्रेस के विधायक को भी दो दिन पहले एक साल की सजा सुनाई गई,लेकिन सजा की अवधि कम होने से वह सदस्यता जाने से बच गए।
क्या है नियम
लिली थॉमस विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गत 10 जुलाई 2013 को एक फैसला सुनाया था। इसके तहत दो साल या इससे अधिक सजा पाने वाले जनप्रतिनिधि की सदस्यता स्वत: समाप्त मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को तत्कालीन यूपीए सरकार ने लागू कर दिया था। इसी के तहत पूर्ववर्ती सरकार में भाजपा विधायक आशारानी सिंह की सदस्यता समाप्त की गई थी।