धोखाधड़ी करने वाले रियल स्टेट कारोबारियों पर लगाया जुर्माना
भोपाल
उपभोक्ता फोरम ने 22 लोगोें के साथ 81 लाख का अनुबंध कर धोखाधड़ी करने वाले रियल स्टेट कारोबारी के सेवा में कमी का दोषी मानते हुए मय ब्याज सहित 18 फीसदी दर के जुर्माना लगाया है एवं परिवाद व्यय सहित 12 हजार रुपए जमा करने के निर्देश दिए हैं। इसकी सुनवाई फोरम के अध्यक्ष आरके भावे एंव सदस्य सुनील श्रीवास्तव ने की है।
फोरम के मुताबिक परिवादियों ने अपनी शिकायत में बताया कि ग्रीनलैंड लेड शेल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अरविन्द बन्जारी ने विज्ञापन जारी कर एमपीनगर में सस्ते प्लॉट देने का वर्ष 2013 में अनुबंध किया था। इसके लिए बकायदा 22 लोगों से करीब 81 लाख रुपए से ज्यादा की राशि भी जमा करा ली थी,लेकिन बाद में न तो अनुबंध का निष्पादन कर रहा है और न ही जमीन की रजिस्ट्री करा रहा है। इस मामले की सुनवाई करते फोरम ने कंपनी डायरेक्टर पर फरियादियों को 18 फीसदी की दर से भुगतान करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा मानसिक क्षतिपूर्ति के 10 हजार एवं 2 हजार रुपए परिवाद व्यय सहित अदा करने के निर्देश दिए हैं।
फोरम ने बताया कि आरोपी ने वर्ष 2013 में एमपीनगर में 22 लोगों को सस्ते भुखंड देने का अनुबंध किया था। इसके लिए सभी लोगों से तय राशि के मुताबिक 81 लाख से ज्यादा की राशि भी जमा करा ली थी,लेकिन बाद में न तो जमीन की रजिस्ट्री कराई और न ही अनुबंध का ब्याज सहित भुगतान किया। उक्त मामले में कंपनी डायरेक्टर पर सेवा में कमी का आरोप पाया गया है। जिस पर जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं।