कमलनाथ कैबिनेट बैठक में होंगे कई प्रस्ताव पर चर्चा
भोपाल
आज राजधानी भोपाल में कमलनाथ कैबिनेट बैठक रखी गई है।बैठक में 17-18 अक्टूबर को इंदौर में हुए इनवेस्टर्स मीट-मैग्नीफिसेंट एमपी में जो निवेश के प्रस्ताव मिले हैं उन पर भी चर्चा की जाएगी। लंबे समय बाद 31 अक्टूबर को होने वाली कमलनाथ कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले होंगे।साथ ही मध्यप्रदेश स्थापना दिवस को लेकर भी चर्चा की जाएगी। पहले कहा जा रहा था कि चुनाव के बाद पहली कैबिनेट बैठक झाबुआ में रखी जाएगी और विकास के लिए कई बड़े ऐलान किए जाएंगें, लेकिन अब भोपाल में ही बैठक आयोजित की जा रही है।
बैठक में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मप्र भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम में संशोधन को मंजूरी दी जाएगी। इसमें भूमि आवंटन और भवन निर्माण के नियम आसान किए जा रहे हैं। इस प्रस्ताव के अनुसार निवेशक की ओर से आवंटित जमीन पर यदि 10 साल का लीज रेंट एकमुश्त जमा किया जाता है, तो इस जमीन का उपयोग 20 साल तक किया जा सकेगा। इंडस्ट्रियल एरिया की जमीन पर उद्योगपति अपने उपयोग के लिए भवन का निर्माण कार्य कर सकेंगे। कुल आवंटित जमीन के तीन प्रतिशत या अधिकतम 5 एकड़ जमीन पर यह निर्माण हो सकेगा।
वही बैठक में उद्योगों को आवंटित की जाने वाली जमीन पर बिल्डिंग निर्माण के लिए फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। निवेश संवर्धन के लिए गठित कैबिनेट कमेटी की बैठक होगी। इसमें आधा दर्जन से अधिक उद्योगों को रियायत देने को मंजूरी दी जाएगी।
इसके अलावा सरकार सरकारी बेड़े में शामिल उम्र दराज हेलिकॉप्टर और जहाज बेचकर नयी पीढ़ी के विमान खरीदेगी। हेलिकॉप्टर 18 साल पुराना और विमान 17 साल पुराना है, इन्हें बेचकर 60 करोड़ में नया हेलिकॉप्टर ख़रीदा जाना है। इसका प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। मंज़ूरी मिलते ही प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। वही स्थाईकर्मियों की आयु दो साल बढ़ाने का भी फैसला लिया जा सकता है।
इन प्रस्तावों पर भी लग सकती है मुहर
- मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन नियम 2017 को और सख्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव।
- इसमें नेताओं के स्वागत, जन्म दिन आदि के बैनर-पाेस्टर सड़काें या निजी मकानाें पर लगाने के लिए अब नगर निगम की अनुमति लेनी हाेगी।
- अनुमति देने के लिए निगम इसकी फीस भी लेगा।
- यदि बिना अनुमति पाेस्टर-बैनर लगाए गए ताे निगम उन्हें अवैध मानकर हटा देगा।
- प्रदेश में डाक्टरों की कमी को दूर करने के लिए मुंबई के कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन से डिप्लोमा प्राप्त डॉक्टरों को प्रदेश के मेडिकल कॉलेज से पीजी करने वाले डॉक्टरों के समकक्ष मान्यता देने संबंधी प्रस्ताव ।
- मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 की धारा-2 में संशोधन ।
- विमानन विभाग के हेलिकाॅप्टर बेल-430 और शासकीय विमान बी-200 के स्पेयर्स इंजिन को बेचे जाने के लिए प्रस्ताव ।
- अधिमान्य पत्रकारों की सम्मान निधि की राशि 7000 से बढ़ाकर 10 हजार रुपए किए जाने का प्रस्ताव ।