चिदंबरम को राहत नहीं, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए
नई दिल्ली
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को फिर से झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर उन्हें 13 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने इस मामले में ईडी की उस मांग को भी खारिज कर दिया है, जिसमें एजेंसी ने चिदंबरम से एक दिन और पूछताछ की इजाजत मांगी थी। साथ ही कोर्ट ने उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए घर का बना खाना खाने की इजाजत दे दी है।
बता दें कि चिदंबरम फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी ने 2017 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ केस दायर किया था। चिदंबरम को सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया मामले में उनके आवास से 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। आईएनएक्स मीडिया केस में आरोपी पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी से पूछताछ में चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम का नाम सामने आया था।
गौरतलब है कि 28 अक्टूबर को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद चिदंबरम को एम्स में भर्ती कराया गया था। इसके बाद जांच के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। सूत्रों का कहना है कि उन्हें पेट की समस्या था, लेकिन हालत स्थिर होने की वजह से उन्हें छुट्टी दे दी गई।