प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक आज , कई महत्पूर्व प्रस्तावों पर मुहर लगेगी
भोपाल
मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में आज होने वाली कैबिनेट की अहम् बैठक में कई महत्पूर्व प्रस्तावों पर मुहर लगेगी| सरकार का पूरा फोकस 18 अक्टूबर को इंदौर में होने जा रहे मैग्नीफिसेंट समिट के आयोजन पर है| निवेशकों को लुभाने के लिए कई मसौदे तैयार किये गए हैं, नीतियों में बदलाव के प्रस्ताव पर आज कैबिनेट की मुहर लग सकती है|
पीथमपुर के स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में विदेशी निवेशकों की आरक्षित भूमि में से करीब 72 हेक्टेयर भूमि देश और प्रदेश के निवेशकों के लिए अनारक्षित करने संबंधी प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। यह जमीन पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने जापान व अन्य देशों के लिए आरक्षित की थी। बैठक में युवा उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्ट-अप नीति 2019 पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा कैबिनेट में अन्य अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है।
खनिज आधारित उद्योगों में 25 करोड़ रुपए का निवेश करने वाले निवेशकों को टेंडर प्रक्रिया से छूट देने की तैयारी है| कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी| इसके लिए निवेशक को उद्योग लगाने पर सिर्फ उत्खनन होने वाले खनिज की रायल्टी ही जमा करना होगा। यदि निजी जमीन में कोई खनिज है और उसे भू-स्वामि निकालना चाहता है तो उसे 15 प्रतिशत ज्यादा रायल्टी जमा करने पर खनिज के उत्खनन का अधिकार मिल जाएगा। खनिज विभाग यह प्रावधान भारी खनिज की श्रेणी से हटाए गए 31 गौण खनिजों के खनन में करने जा रही है। उद्योग लगाने में दो साल की देरी होने पर 2 करोड़ रुपए की जमा कराई गई बैंक गारंटी की राशि राजसात कर ली जाएगी। इसलिए निवेशक को दो साल में उद्योग लगाना जरूरी होगा।
कैबिनेट में मध्यप्रदेश MSME विकास नीति 2019 और मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति, 2019 का प्रस्ताव भी आएगा। स्वास्थ्य विभाग की हेल्थ केअर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2012 एवं मध्यप्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन योजना 2016 की जगह अब मध्यप्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन नीति, 2019 किए जाने का अनुमोदन हो सकता है। इसके अलावा कैबिनेट में खनिज साधन विभाग मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 में संशोधन किए जाने पर मुहर लग सकती है। और नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 और औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की उद्योग संवर्धन नीति 2014 में संशोधन संबंधी प्रस्तावों पर फैसला लिया जा सकता है। सरकार पर्यटन विभाग की पर्यटन नीति में संशोधन को भी मंजूरी दे सकती है।
इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन व मोटर व्हीकल टैक्स में छूट, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपिटल सब्सिडी और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में छूट का प्रावधान करने की तैयारी है| वहीं मल्टी स्पेशियलिटी हाॅस्पिटल ग्रेड-दो, सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल और मेडिकल कालेज में निवेश करने पर जमीन में 20 से 40 फीसदी तक छूट और कैपिटल सब्सिडी 20 से 40 फीसदी तक दी जाएगी। बैठक में इसके अलावा औद्योगिक नीति एवं सवर्धन के तहत सीमेंट, टेक्नोलाॅजी, ऑटो इंडस्ट्री, टैक्सटाइल और फार्मा के क्षेत्र में निवेशकों छूट दी जा सकती है। रियल एस्टेट में बूम लाने 27 प्रकार के दस्तावेज या एनओसी ख़त्म करके केवल पांच तरह के दस्तऐवजों की जरूरत होगी| कालोनाइजर को राहत देने की तैयारी है, वे बड़ी जमीन पर किश्तों में अनुमति से कालोनी बना सकेंगे| रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण भी हो जायेगा| वहीं स्टार्टअप में एक करोड़ तक का अनुदान देने की तैयारी है, पहले की नीति में पूंजीगत अनुदान पचास लाख है| आदिवासी क्षेत्र में शत प्रतिशत अनुदान रहेगा|