November 22, 2024

बिल्डर्स को मॉर्टगेज व कंपनी की सम्पत्ति की जानकारी देनी होगी

0

भोपाल

रेरा प्राधिकरण में पंजीकृत परियोजनाओं के बिल्डर्स को मॉर्टगेज तथा कंपनी की संपत्ति की जानकारी 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराने को कहा गया है। ऐसा नहीं किये जाने पर परियोजना को निलंबित कर दिया जायेगा। साथ ही निरस्त करने की कार्यवाही भी की जायेगी।

प्राधिकरण के आदेशानुसार प्रोजेक्ट के लिये संबंधित नगरपालिक परिषद, नगरपालिक निगम एवं संबंधित ग्राम पंचायत में नियमानुसार फ्लैट, बंगला तथा प्लॉट मॉर्टगेज की गयी संपत्ति की प्रमाणित प्रति रेरा के नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करानी होगी। सम्प्रवर्तक द्वारा उपयोग में लिये जा रहे कंपनी कार्यालय का स्वामित्व होने पर उस संपत्ति के कागजात एवं व्यक्तिगत संपत्ति के अन्य दस्तावेज भी नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराने होंगे।

आदेशानुसार चाहे गए दस्तावेज उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में सम्प्रवर्तक किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियाँ नहीं कर सकेंगे। रेरा द्वारा बिल्डर को पुन: नोटिस जारी किया जायेगा जिसका उत्तर 15 दिन के अन्दर प्राप्त न होने की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जायेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *