SIT को चाहिए आरोपियों के वॉइस और हैंड राइटिंग के सैंपल
भोपाल
मध्य प्रदेश(Madhya pradesh) के हाई प्रोफाइल हनीट्रैप (honey trap) मामले में अहम मोड़ आ गया है. इस मामले की जांच कर रही SIT ने अब आरोपियों के वॉइस (voice sample)और हैंड राइटिंग (hand writting) के नमूने ज़ब्त करने की अपील कोर्ट से की. उसने इस संबंध में अदालत में आवेदन दिया है जिस पर मंगलवार को सुनवाई होगी.
मध्य प्रदेश (Madhya pradesh)के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में सनसनी मचाने वाले हनीट्रैप मामले में SIT को अब जेल में बंद आरोपियों के वॉइस सैम्पल (voice sample)और हस्ताक्षर के नमूने की ज़रूरत है. सोमवार को उसने वॉइस सैम्पल और हस्ताक्षर के नमूने लेने के लिए अदालत में आवेदन दिया. आरोपी पक्ष के वकीलों ने अदालत में इसका पुरज़ोर विरोध किया. अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए मंगलवार का वक़्त तय किया है.
हनीट्रैप मामले में सोमवार को पांचों आरोपियों की न्यायिक हिरासत की मियाद ख़त्म हो गयी. उसके बाद ज़िला कोर्ट में सभी आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ही पेशी हुई. जिला अदालत में पुलिस ने दो आरोपियों के वॉइस सैंपल और हैंडराइटिंग सैंपल के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी है. उसकी इस अपील पर आरोपियों के वकील धर्मेंद्र गुर्जर ने आपत्ति ली है. वकील ने कोर्ट में यह भी कहा है कि सभी आरोपियों को जेल में आम कैदियों की तरह सुविधा नहीं मिल रही हैं और प्रताड़ित किया जा रहा है. कोर्ट ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए वकील धर्मेंद्र गुर्जर से लिखित में मंगलवार को जवाब मांगा है कि किस आधार पर पुलिस को हैंडराइटिंग और वॉयस सैंपल की अनुमति नहीं दी जाए. पूरे मामले में मंगलवार को कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी. फिलहाल आरोपियों के लिए कोई भी ज़मानत अर्जी दाखिल नहीं की गई है.
हनीट्रैप मामले में एक पुरुष और पांचों महिलाएं फिलहाल जेल में ही हैं. पांचों महिला आरोपियों को न्यायालय ने पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान 14 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत के तहत जेल में रहने का आदेश दिया था. उसी के तहत सोमवार को फिर इस मामले की न्यायालय में सुनवाई होना तय थी.
सुनवाई के दौरान जांच के लिए गठित विशेष दल एसआईटी ने दो महिला आरोपियों के वॉइस सैम्पल और हैंड राइटिंग ( हस्ताक्षर के नमूने) के नमूने जब्त करने की मांग करते हुए अनुमति मांगी. एसआईटी हनीट्रैप मामले को न्यायालय में साबित करने के लिए वॉइस सैम्पल ज़ब्त करने की मांग कर रही है.
आरोपी पक्ष के वकीलों की मानें तो इस प्रकरण में वॉइस सैंपल की कोई ज़रूरत नहीं है. लिहाजा इसी वजह से इसका विरोध बहस के दौरान कोर्ट रूम में किया गया. कोर्ट की तरफ से आरोपी पक्ष के वकीलों को एक दिन का वक़्त दिया गया है.मामले में मंगलवार को अब सुनवाई होना मुकर्रर है.वॉइस सैम्पल मिलते ही एसआईटी को इस केस से जुड़ी अहम कड़िया मिल जाएंगी जिससे पुलिस को इस केस को सुलझाने में आसानी हो जाएगी.