धोखाधड़ी के मामले में पूर्व दस्तावेज लेखक मधुसूदन गिरफ्तार
रायपुर, राजधानी के तहसील कार्यालय में कार्य करने वाले फ्राड पूर्व दस्तावेज लेखक 30 वर्षो तक सक्रिय रहा। न्याय के लिए भटकने वाले भोलेभाले ग्रामीणों को सहयोग का भरोसा दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार बनाता था। धोखाधड़ी के मामले में पूर्व दस्तावेज लेखक कुख्यात भू-माफिया को मधुसूदन मिश्रा पुन: गिरफ्तार कर क्राइम ब्रांच की टीम व गोलबाजार पुलिस ने बुधवार को खुलासा किया। गिरफ्तार आरोपी विवादग्रस्त जमीनों को लेकर तहसील पहुंचे लोगों को उधार में रकम देकर वापसी में ब्याज सहित वसूली कर जमीन के कागजात एवं ऋण पुस्तिका लेकर जमीन को अपने रिश्तेदारों के नाम पर बिक्री नामा करा लेता था। विवादग्रस्त जमीन को अपने परिजनों या अपने परिचित दलालों को औने-पौने दाम पर बिक्री करने दबाव डालता था। अब तक कई लोगों को झांसे में लेकर धोखाधड़ी कर चुका है। पीडि़त अशोक कुमार वर्मा ने थाना गोलबाजार में लिखित शिकायत पत्र प्रस्तुत किया था। आरोपी पूर्व में भी धारा 420 भादवि. के तहत् कई प्रकरणों में जेल जा चुका है।
पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी के विरूद्ध थाना गोलबाजार में 2 प्रकरणों में धारा 467, 468, 471, 120 बी, 420, 34 भादवि. एवं धारा 4 ऋणियों का संरक्षण अधिनियम एवं धारा 467, 468, 471, 420, 384 भादवि एवं छ0ग0 ऋणियों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के तहत् मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने बताया कि प्रार्थी अशोक कुमार वर्मा ने 10-12-2002 को मधुसूदन मिश्रा से एक लाख रूपये उधार लिया था । इसके एवज मे प्रार्थी अशोक कुमार वर्मा से मधुसूदन मिश्रा ने हस्तांक्षरित एवं अगूंठा निशान लगाकर कोरा स्टाम्प 4 प्रति 20-20 रूपये के दो एवं 5-5 रूपये के दो, कोरा हस्ताक्षरित चैक 5 प्रति, 5 प्रति वतन पत्र, मुजगहन स्थित भूमि का ऋण पुस्तिका एवं 02 नग फोटो ग्राफ ले लिया था । दो साल बाद दिनांक 28-01-2004 को अशोक ने मधुसूदन मिश्रा को ब्याज सहित एक लाख पचास हजार रूपये वापस किया था । मधुसूदन मिश्रा ने कोरे स्टाम्प, चैंक ऋण पुस्तिका आदि वापस नहीं किया । आरोपी ने ग्राम मुजगहन स्थित भूमि खसरा नं. 25/8.46/2.46/4 रकबा 1.33 हे0 का कूटरचित विक्रय अनुबंध मधुसूदन मिश्रा की पत्नी इंदू मिश्रा के नाम पर तैयार किया। आरोपी के दस्तावेजों को हाई कोर्ट ने अनुबंध को फर्जी करार देते हुए अपील निरस्त कर दिया था। आरोपी मधुसूदन मिश्रा अपनी पत्नी ईदु मिश्रा के साथ षडयंत्र पूर्वक कूटंरचित अनुबंध तैयार कर अशोक कुमार वर्मा की भूमि को हथियाने पूरी तैयारी कर रखा था। थाना गोलबाजार में नवागांव मंदिरहसौद निवासी प्रार्थी खिलावन सोनवानी ने फर्जी इकरारनामा से जमीन हडऩे वाले साहू कार संतोषी नगर निवासी मधुसूदन मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। पीडि़त ने साहूकार से 40 हजार रुपए घरेलु कार्य होने पर उधार रकम के बदले ग्राम नवागांव स्थित भूमि खसरा नं. 493, 537 कुल रकबा 0.85 हेक्टेयर बिक्री ईकरारनामा तैयार कर एनआरडीए में जमीन बेचकर मुआवजा डकराने की फिराक में था। वर्ष 2005 मे कुल ब्यारज सहित 68 हजार रूपए वापस कर दिया था। शिकायत के बाद मधुसूदन के बाद पुलिस ने फर्जीवाड़े के जुर्म में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।