निर्वाचन ड्यूटी में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों की भार मुक्ति पर प्रतिबंध
रायपुर, छत्तीसगढ़ विधानसभा के आम चुनाव 2018 के लिए आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के बाद राज्य सरकार ने सभी विभागों को यह निर्देश दिए हैं कि शासकीय कर्मचारियों के स्थानांतरण से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव श्री अजय सिंह ने भारत निर्वाचन आयोग नईदिल्ली के छह अक्टूबर के पत्र का उल्लेख करते हुए निर्वाचन की घोषणा के पहले स्थानांतरित किए गए उन अधिकारियों और कर्मचारियों की भार मुक्ति पर निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रतिबंध लगा दिया है, जिन्हें निर्वाचन संबंधी विभिन्न कार्यों के लिए संलग्न किया गया है। मुख्य सचिव की ओर से इस आशय का परिपत्र यहां मंत्रालय (महानदी भवन) स्थित सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार) को जारी किया गया है। परिपत्र के अनुसार बहुत जरूरी होने पर विशेष परिस्थितियों में निर्वाचन आयोग की अनुशंसा और अनुमति से ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को भारमुक्त किया जा सकेगा। यह आदेश पुलिस विभाग में हुए स्थानांतरणों पर भी होगा।