सूरजपुर : जिला शिक्षा अधिकारी राजेश सिंह ने बताया है कि कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी ओडगी द्वारा प्राप्त शिकायत के आधार पररामस्वरूप धुर्वे प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला कुप्पा विकास खण्ड ओडगी को बिना किसी सूचना के शाला में अनुपस्थित पाये जाने एवं अनियमित उपस्थिति, शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने तथा अनुशासनहीनता का दोषी पाये जाने पर छ0ग0 सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
रामस्वरूप धुर्वे का निलंबन अवधि में मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी ओडगी में नियत किया गया है धुर्वे को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।