ब्रिटेन की अदालत ने माल्या से कहा: भारतीय बैंकों को लागत चुकाओ
लंदनः ब्रिटेन की एक अदालत ने भारत के बैंकों का कर्ज लेकर भागे हुए कारोबारी विजय माल्या से कहा है वह 13 भारतीय बैंकों को उसके साथ कानूनी लड़ाई में हुई लागत मद में कम से कम 2 लाख पौंड (लगभग 1.81 करोड़ रुपये) का भुगतान करे. ये बैंक माल्या से अपने बकाया कर्ज की वसूली के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं.
न्यायाधीश एंड्रयू हेनशॉ ने पिछले महीने माल्या की संपत्तियों को कुर्क करने के एक विश्वव्यापी आदेश को पलटने से इनकार कर दिया था. इसके साथ ही उन्होंने भारतीय अदालत की इस व्यवस्था को सही ठहराया कि भारतीय स्टेट बैंक की अगुवाई वाला 13 भारतीय बैंकों का समूह माल्या से लगभग 1.145 अरब पौंड की वसूली का हकदार है. इस आदेश के तहत अदालत ने माल्या से कहा कि वह ब्रिटेन में विश्वव्यापी कुर्की आदेश और कर्नाटक के कर्ज वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के फैसले के रजिस्ट्रेशन मद में लागत का भुगतान करे.
बैंक की लागत का भुगतान करने का आदेश
मामले की जानकारी रखने वाले एक कानूनी विशेषज्ञ ने कहा , अदालत ने माल्या को आदेश दिया कि बैंक की लागत का भुगतान किया जाए. मानक आदेश है कि अगर सम्बद्ध पक्ष भुगतान की जाने वाली राशि को लेकर सहमत नहीं हुए तो अदालत इसका आकलन करेंगे.’ अदालत द्वारा आकलन का लागत एक अलग प्रक्रिया है जो कि विशेष जज (लागत) के समक्ष अन्य अदालती सुनवाई के साथ समाप्त होगी. लेकिन इस बीच माल्या को कानूनी लागत जवाबदेही के मद में 2 लाख पौंड का पेमेंट करना ही होगा. ’