लालू यादव को चारा घोटाले के चौथे मामले में मिली सात साल की क़ैद सज़ा
रांची /पटना :रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को एक बड़ा झटका देते हुए शनिवार को सात-सात साल की दो सज़ा सुनाई है।
लालू यादव पिछले साल के 23 दिसंबर से ही चारा घोटाला के अन्य मामलों में दोषी होने के बाद रांची के बिरसा मुंडा जेल में सज़ा काट रहे हैं।
स्पेशल सीबीआई जज शिवपाल सिंह ने 19 मार्च को लालू यादव को दुमका कोषागार 3.76 करोड़ रूपये की अवैध निकासी के मामले में दोषी माना था।
इनमें 18 अन्य लोगों पर को भी दोषी करार देते हुए उन पर सज़ा सुनाई गई है। दुमका कोषागार से दिसंबर 1995 से लेकर जनवरी 1996 तक अवैध निकासी हुई थी।
लालू यादव के खिलाफ 22 साल पहले दर्ज किए गए छह केस में से यह चौथा घोटाला है। दुमका केस में सीबीआई की विशेष अदालत ने 12 बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा समेत 12 आरोपियों को बरी कर दिया था।
1990 से 1995 तक फर्जीवाड़ा कर गलत तरीके से चारा और मवेशियों के नाम पर हुई अवैध निकासी को लेकर सीबीआई ने इस मामले की जांच की। लालू यादव बिहार और झारखंड में दर्ज चारा घोटाला के छह मामलों में चौथे मामले में अभी दोषी करार दिए गए थे।