बिहार : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मीसा व शैलेश को मिली जमानत, प्रवर्तन निदेशालय ने किया विरोध
नई दिल्ली / पटना : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश कुमार को पटियाला कोर्ट ने सोमवार को बड़ी राहत देते हुए सशर्त जमानत दे दी.
दोनों को दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गयी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वे बिना इजाजत के देश छोड़ कर नहीं जा सकते हैं.
विशेष जज अरविंद कुमार ने मीसा व उनके पति की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह राहत दी.
सुनवाई के दौरान ईडी के वकील अतुल त्रिपाठी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह मामला गंभीर और आर्थिक धोखाधड़ी का है.
उच्च पद पर बैठे व्यक्ति अगर ऐसे गंभीर अपराध करते हैं तो इससे देश को नुकसान होता है.
इस पर कोर्ट ने पूछा कि क्या जांच एजेंसी ने जांच के दौरान दोनों को गिरफ्तार किया. इस पर ईडी के वकील ने नहीं कहा. कोर्ट ने पूछा, जांच एजेंसी क्यों चाहती है कि अदालत इन्हें हिरासत में लेने का आदेश जारी करे.
इधर ईडी का कहना है कि मुखौटा कंपनियों के जरिये 1.2 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के जरिये दोनों ने बिजवासन फार्म हाउस खरीदा है और वे पैसे का स्रोत बताने में नाकामयाब रहे है.
मीसा व उनके पति के खिलाफ ईडी ने आरोप पत्र पिछले साल दिसंबर में दाखिल किया था. इस मामले में ईडी मीसा व शैलेश से पूछताछ कर चुका है.