कूट रचित दस्तावेजों के सहारे भाजपा प्रत्याशी रविंदर कौर छाबड़ा ने लड़ा चुनाव
एडवोकेट प्रदीप सिंह ने पत्रकार वार्ता में लगाए आरोप
धनपुरी (जोगी एक्सप्रेस)-हाल में ही हुए नगर पालिका धनपुरी निकाय के चुनाव में भाजपा के समर्थित प्रत्याशी एवं पूर्व अध्यक्ष श्रीमती रविंदर कौर छाबड़ा ने जाति के फर्जी दस्तावेज लगाकर पार्षद का चुनाव लड़ा गुरुवार को पतकार वार्ता का आयोजन कर कांग्रेस के जिला महामंत्री प्रदीप सिंह एडवोकेट ने आरोप लगाते हुए पत्रकारों को जानकारी दी, नगर पालिका धनपुरी में पार्षद पद के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी को अपनी बढ़ाई जाति का हवाला देते हुए फर्जी दस्तावेज फर्जी दस्तावेज लगाकर भाजपा के समर्थित प्रत्याशी ने शपथ पत्र पर झूठी जानकारी दी है जिसकी न्यायिक जांच कराए जाने कि प्रशासन से मांग की है और छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर सिरगिटटी के सतनाम सिंह खानुजा ने नगर पंचायत के अध्यक्ष पद का चुनाव में अपने दस्तावेज का में बढ़ई जाति को पिछड़ा वर्ग बता कर चुनाव लड़े जिसकी न्यायिक जांच कराई गई और उच्चतम न्यायालय के द्वारा सिविल अपील क्रमांक 5854/1994 कु, माधुरी पाटिल एवं अन्य बनाम एडीशनल कमिश्नर ट्रायबल डेवलपमेंट एवं अन्य तथा याचिका सिविल अपील क्रमांक 4545/95 डायरेक्टर ट्रायबल वेलफेयर आंधप्रदेश बनाम लावेती गिरी एवं अन्य में पैरा 5 में दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए प्रकरण की जांच विजिलेंस सेल से कराया गया, उपरोक्त वर्णित तथ्यों से इनकी जाति बढ़ाई होना नहीं पाए जाने के कारण माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय सिविल क्रमांक 4545/1995 दिनांक 2 सितंबर 1994 कुमारी माधुरी पाटिल एवं अन्य बनाम एडिशनल कमिश्नर ट्रैवल डेवलपमेंट एवं अन्य ए आई आर 1995 एससी 94 कथा याचिका क्रमांक 4545/1995 18 अप्रल 1995 डायरेक्टर ट्राइबल वेलफेयर आंध्र प्रदेश बनाम लावेती गिरी एआईआर 1995 एससी 1506 के पैरा छह में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करते हुए सतनाम सिंह खनूजा को समिति का पत्र क्रमांक/ छास/ शिकायत/
अपिव/14/2010/3352 दिनांक 9,9,2011 के साथ विजिलेंस अन्वेषण प्रतिवेदन की छायाप्रति मय प्रस्तुत किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय कुमारी माधुरी पाटिल बनाम एडीशनल कमिश्नर ट्राईबल डेवलपमेंट ए आई आर 1995 एस सी 94 एवं डायरेक्टर ट्रायबल वेलफेयर बानम लावेती गिरी ए आई आर 1995 एससी 1506 की कंडिका 12,1 में निर्धारित किया गया है कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु डिप्टी कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी एवं डिप्टी कमिश्नर प्राधिकृत अधिकारी हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नायब तहसीलदार को जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत नहीं किया है। बिना प्राधिकृत अधिकारी द्वारा शिक्षा हेतु जारी गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित किया जाना विधि के विपरीत है।