जज लोया केस में सभी सुनवाइयां सुप्रीम कोर्ट में
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश बी. एच. लोया की मौत के मामले में किसी भी याचिका पर सुनवाई करने से सभी उच्च न्यायालयों को रोक दिया. इसके साथ ही अदालत ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश बी. एच. लोया की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से जुड़ी बॉम्बे हाई कोर्ट की दो याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों से कहा कि वह लोया मामले में ऐसे दस्तावेज एकत्र करें जिन्हें अभी तक जमा नहीं किया गया है और उन्हें अदालत को सौंपें. सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से कहा कि वे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर आरोप नहीं लगाएं, क्योंकि वह इस मामले में पक्षकार नहीं हैं. मामले पर अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी.
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने संबंधित पक्षों से कहा कि लोया की मृत्यु से संबंधित वे सारे दस्तावेज जो अभी तक दाखिल नहीं किये गये हैं, उनकी विवरणिका पेश की जाए. अदालत इन दस्तावेज का, सुनवाई की अगली तारीख दो फरवरी को अवलोकन करेगा.
पीठ ने दो याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों को ‘गंभीर’ बताते हुए कहा कि हमें सारे दस्तावेज बहुत ही गंभीरता से देखने चाहिए. इस बीच, पीठ ने सभी हाई कोर्ट से कहा कि लोया की मृत्यु के संबंध में दायर किसी भी याचिका पर वे विचार नहीं करें.