November 23, 2024

पंचायत चुनाव के आरओ, एआरओ एवं पुलिस अधिकारियों को दिया गया निर्वाचन से संबंधित प्रशिक्षण

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कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने भी दिया मार्गदर्शन

अनूपपुर 10 दिसम्बर 2021/ त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के संबंध में जिले के सभी रिटर्निंग आफीसर एवं सहायक रिटर्निंग आफीसर तथा पुलिस अधिकारियों का संयुक्‍त प्रशिक्षण कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन सुश्री सोनिया मीना एवं पुलिस अधीक्षक श्री अखिल पटेल की उपस्थिति में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में आदर्श आचरण संहिता के अंतर्गत अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों, शासकीय विभागों, पंचायतों व उनके कर्मचारियों के लिए म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के संबंध में अवगत कराया गया। प्रशिक्षण में अभ्यर्थियों के द्वारा आदर्श आचरण संहिता को दृष्टिगत रख किए जाने वाले सामान्य आचरण, सभाएं एवं जुलूस, शासन और संस्थाओं के वाहनों के चुनाव प्रचार में उपयोग पर प्रतिबंध, निर्वाचन घोषणा पत्र, शासकीय विभागों एवं कर्मियों द्वारा आचरण संहिता के पालन तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा आचरण एवं व्यवहार के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी मास्टर ट्रेनर्स प्राचार्य श्री अजय कुमार जैन, प्राचार्य श्री अजय सिंह चौहान द्वारा दी गई। प्रशिक्षण में बताया गया कि पंचायत निर्वाचन के लिए जारी आदर्श आचरण संहिता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन तिथि की घोषणा दिनांक से निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रहेंगे। सभी अभ्यर्थी इस तथ्य से अवगत रहें कि त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन गैर दलीय अधार पर होते हैं तब भी आचार संहिता के प्रावधान राजनैतिक दलों पर सामान्य रूप से लागू होंगे। किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो। मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक, दलगत या जातीय भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। पूजा के किसी भी स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। प्रषिक्षण में किसी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं किए जाने जिसका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलाप से न हो और न ही ऐसे आरोप लगाए जाने चाहिए जिसकी सत्यता स्थापित न हुई हो। प्रशिक्षण में राजनैतिक दलों तथा अभ्यर्थियों एवं शासकीय विभागों व कर्मियों तथा त्रिस्तरीय पंचायत के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए लागू आदर्श आचरण संहिता की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में नाम निर्देशन पत्र दाखिला आदि प्रक्रियाओं के संबंध में भी बिन्दुवार जानकारी मास्टर ट्रेनर्स द्वारा उपलब्ध कराई गई तथा शंका-समाधान का निराकरण किया गया।

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